पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी की बहू के खिलाफ पटियाला हाउस कोर्ट ने प्रवर्तन निदेशालय के आवेदन पर जमानती वारंट जारी किया है। पश्चिम बंगाल के एक कथित कोयला घोटाले से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग मामले में जांच में शामिल होने से कथित तौर पर इनकार करने के लिए ईडी के आवेदन पर रुजिरा बनर्जी के खिलाफ जमानती वारंट जारी किया गया है।
रुजिरा बनर्जी, टीएमसी महासचिव और ममता बनर्जी के भतीजे अभिषेक बनर्जी की पत्नी हैं। ईडी ने रुजिरा को कई दफे समन भेजा है लेकिन वे एक बार भी पूछताछ में शामिल नहीं हुई हैं। इसके बाद ईडी के आवेदन पर कोर्ट ने रुजिरा बनर्जी के खिलाफ जमानती वारंट जारी किया है।
इस मामले में प्रवर्तन निदेशालय ने टीएमसी सांसद अभिषेक बनर्जी से दो बार पूछताछ की है। लेकिन बार-बार समन भेजे जाने के बाद भी रुजिरा बनर्जी जांच एजेंसी के सामने पूछताछ में शामिल होने के लिए नहीं पहुंची हैं।
ईडी ने अभिषेक बनर्जी और उनकी पत्नी रुजिरा को 21 और 22 मार्च को अपने दिल्ली दफ्तर में पूछताछ के लिए पेश होने के लिए तलब किया था। बनर्जी और उनकी पत्नी ने ईडी के सम्मन के खिलाफ पहले दिल्ली उच्च न्यायालय का रुख किया था, लेकिन अदालत ने उन्हें कोई राहत देने से इनकार कर दिया। टीएमसी सांसद का बार-बार कहना रहा है कि ईडी को उनसे और उनकी पत्नी से कोलकाता में पूछताछ करनी चाहिए न कि दिल्ली में।
अभिषेक बनर्जी ने लगातार 8 घंटे हुई थी पूछताछ
अभिषेक बनर्जी मार्च में ईडी के सामने पेश हुए थे, तब जांच एजेंसी ने टीएमसी सांसद से लगातार 8 घंटे पूछताछ की थी। उस वक्त भी उनकी पत्नी पूछताछ के लिए ईडी के दफ्तर नहीं पहुंची थीं। तब उन्होंने कहा था कि महामारी के बीच दिल्ली की यात्रा उनकी जिंदगी को खतरे में डाल देगी।” बार-बार समन के बाद भी पूछताछ के लिए नहीं आने पर ईडी ने पटियाला हाउस कोर्ट में आवदेन दिया था, जिसके बाद अब रुजिरा के खिलाफ वारंट जारी किया गया है।