एक आरटीआई में पूछे गए सवालों के जवाब नहीं देने के पर केंद्रीय सूचना आयोग ने कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी को नया नोटिस जारी किया है। नोटिस के मुताबिक सोनिया को आयोग की पीठ के सामने अपना पक्ष रखना होगा। सूचना आयुक्त बिमल जुल्का, श्रीधर आचार्युलू और सुधीर भार्गव की आयोग की पीठ आरटीआई कार्यकर्ता आर के जैन की शिकायत पर सुनवाई करेगी। सोनिया को यह नया नोटिस दिल्ली उच्च न्यायालय के आदेशों के बाद जारी किया गया।
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जैन ने आरोप लगाया था कि उच्च न्यायालय के आदेश के बावजूद रजिस्ट्रार एम के शर्मा ने आयोग के द्वारा कोई तारीख तय नहीं की। उन्होंने अवमानना याचिका दाखिल करने की चेतावनी देते हुए आरोप लगाया कि रजिस्ट्रार जानबूझकर दिल्ली उच्च न्यायालय के आदेशों की अवहेलना कर रहे हैं और चार सप्ताह के नोटिस के बावजूद सुनवाई के लिए कथित मामले को प्रभावित कर रहे हैं। जिसने अगस्त, 2014 को निर्देश दिया था कि याचिकाकर्ता द्वारा दाखिल शिकायत पर तेजी से और छह महीने की अवधि में विचार किया जाए। इसके बाद जैन ने रजिस्ट्रार के खिलाफ आयोग में शिकायत की।
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गौरतलब है कि जैन ने फरवरी, 2014 में कांग्रेस में आरटीआई अर्जी दाखिल की थी। इसका जवाब नहीं आने पर उन्होंने इस संबंध में बाद में सीआईसी में शिकायत की। जैन ने अपनी शिकायत में आरोप लगाया था कि यह आयोग की पीठ के आदेश का उल्लंघन है जिसने कांग्रेस के साथ 5 अन्य राष्ट्रीय दलों-भाजपा, भाकपा, माकपा, राकांपा और बसपा को सार्वजनिक प्राधिकार घोषित कर उन्हें आरटीआई कानून के तहत जवाबदेह बनाया था।