किंग खान के नाम से मशहूर अभिनेता शाहरुख खान के साथ हुई चैटिंग को सार्वजनिक करने पर बॉम्बे हाईकोर्ट ने NCB के पूर्व रीजनल डायरेक्टर समीर वानखेड़े को फटकार लगाई है। कोर्ट ने उनको निर्देश दिया है कि वो भविष्य में फिर से ऐसी कोई हरकत न करें। दरअसल सीबीआई ने हाईकोर्ट में कड़ी आपत्ति जताते हुए कहा था कि खुद कोस बेकसूर साबित करने के लिए समीर वानखेड़े ने ऐसा कदम उठाया।

बॉम्बे हाईकोर्ट ने शाहरुख खान से 25 करोड़ रुपये की रिश्वत मांगने के आरोपी व एनसीबी के पूर्व क्षेत्रीय निदेशक समीर वानखेड़े की अंतरिम राहत सोमवार को आठ जून तक बढ़ा दी। वानखेड़े पर आरोप है कि उन्होंने अभिनेता के बेटे आर्यन खान को क्रूज कॉर्डेलिया मामले में छोड़ने के लिए अभिनेता से रिश्वत मांगी थी। इससे पहले अदालत ने सीबीआई से कहा था कि वो वानखेड़े को 22 मई तक अरेस्ट नहीं करे।

वानखेड़े ने हाईकोर्ट से की है सीबीआई की FIR रद करने की मांग

जस्टिस अभय आहूजा और जस्टिस एमएम सथाये की अवकाशकालीन बेंच ने वानखेड़े की सीबीआई की FIR रद करने के अनुरोध वाली उनकी याचिका पर सुनवाई के दौरान यह राहत दी। बेंच ने वानखेड़े को एक हलफनामा देने का भी निर्देश दिया कि वह मामले के बारे में मीडिया से बात नहीं करेंगे। बुलाए जाने पर सीबीआई के सामने हर बार पेश होंगे और सबूतों के साथ छेड़छाड़ नहीं करेंगे।

आईआरएस अधिकारी वानखेड़े 2021 में एनसीबी में तैनात थे। सीबीआई ने वानखेड़े के खिलाफ आर्यन खान को नहीं फंसाने के लिए 25 करोड़ रुपये की रिश्वत मांगने के आरोप में हाल में FIR दर्ज की थी। आर्यन को अक्टूबर 2021 में कॉर्डेलिया क्रूज पर छापेमारी के बाद गिरफ्तार किया गया था।

मुझे जान से मारने की धमकियां मिल रहीं: वानखेड़े

समीर वानखेड़े ने सोमवार को दावा किया कि उन्हें व उनकी पत्नी को पिछले कुछ दिनों से जान से मारने की धमकियां मिल रही हैं। वानखेड़े का कहना है कि उन्हें और उनकी पत्नी क्रांति रेडकर को पिछले चार दिन से सोशल मीडिया पर जान से मार डालने की धमकियां मिल रही हैं। उनको आपत्तिजनक संदेश भी मिल रहे हैं। वानखेड़े ने कहा कि वह मुंबई पुलिस आयुक्त को पत्र लिखकर उन्हें विशेष सुरक्षा दिए जाने का अनुरोध करेंगे।