चंडीगढ़ महापौर चुनाव पर छिड़े विवाद के बीच पंजाब और हरियाणा हाई कोर्ट द्वारा नियुक्त न्यायिक अधिकारी ने सुप्रीम कोर्ट में बैलेट सहित अन्य रिकॉर्ड पेश किए। सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि हम उन बैलेट को देखना चाहेंगे जिन्हें अमान्य कर दिया गया था। उच्चतम न्यायालय ने मतपत्रों की जांच की और कहा कि AAP उम्मीदवार के पक्ष में डाले गए आठ वोटों पर अतिरिक्त निशान थे। कोर्ट ने दोबारा मतगणना का निर्देश देते हुए कहा कि खारिज किए गए आठ मतपत्रों की भी गिनती की जाए।

सीजेआई ने वकीलों को मतपत्र दिखाए और देखा कि सभी आठों ने आप के पार्षद कुलदीप कुमार के लिए मुहर लगा दी है और वोट उनके लिए डाले गए हैं। सीजेआई ने कहा कि रिटर्निंग ऑफिसर अनिल मसीह ने क्या किया है, उन्होंने एक निशान बनाया है। सीजेआई ने रिटर्निंग ऑफिसर अनिल मसीह से कहा कि कल उन्होंने सुप्रीम कोर्ट को बताया कि उन्होंने मार्क इसलिए बनाया क्योंकि मतपत्र खराब हो गए थे। बैलेट कहां खराब किया गया है?

अमान्य वोटों को किया जाए मान्य

चंडीगढ़ मेयर चुनाव में हुई गड़बड़ी के मामले में सुप्रीम कोर्ट में मंगलवार को सख्त निर्देश देते हुए दोबारा काउंटिंग कराने के निर्देश दिए हैं। साथ ही नहीं CJI ने यह भी कहा है कि जिन 8 वोटों को अमान्य घोषित किया गया था दोबारा गिनती के दौरान अब उन्हें मान्य किया जाए। चीफ जस्टिस डीवाई चंद्रचूड़, जस्टिस जेबी पारदीवाला और जस्टिस मनोज मिश्रा की पीठ इस मामले पर सुनवाई कर रही है।

आम आदमी पार्टी के पार्षद कुलदीप कुमार ने मेयर और डिप्टी मेयर के चुनाव में 8 वोट अवैध करार दिए जाने के बाद पीठासीन अधिकारी के फैसले को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी है। वहीं, आम आदमी पार्टी प्रमुख अरविंद केजरीवाल ने चंडीगढ़ महापौर चुनाव मामले में फैसले के लिए सुप्रीम कोर्ट को धन्यवाद देते हुए कहा कि उसने मुश्किल समय में लोकतंत्र को बचा लिया।

बैलेट पेपर पर लगा था क्रॉस का निशान

इससे पहले सोमवार को सीजेआई की बेंच के सामने सुनवाई में रिटर्निंग ऑफिसर ने कुबूल किया था कि उन्होंने ही बैलेट पेपर पर क्रॉस लगाया था। कोर्ट ने रिटर्निंग अफसर से पूछताछ के बाद चुनाव से संबंधित सारी वीडियो रिकॉर्डिंग और दस्तावेज मंगाए थे, जिन्हें कोर्ट रूम में पेश किया गया था। रिटर्निंग ऑफिसर का वीडियो और बैलेट पेपर भी कोर्ट रूम में जमा किए गए थे।