केंद्र ने आज उच्चतम न्यायालय से कहा है कि उसने देश के विभिन्न उच्च न्यायालयों में न्यायाधीश के तौर पर नियुक्ति के लिए कॉलेजियम द्वारा अनुशंसित 77 नामों में से 34 को हरी झंडी दे दी है। सरकार ने प्रधान न्यायाधीश टी एस ठाकुर, न्यायमूर्ति शिवकीर्ति सिंह और न्यायमूर्ति एल नागेश्वर राव की पीठ को यह भी जानकारी दी कि न्यायाधीशों की नियुक्ति की सिफारिश से संबंधित एक भी फाइल फिलहाल उसके पास लंबित नहीं है। केंद्र की तरफ से उपस्थित अटॉर्नी जनरल मुकुल रोहतगी ने पीठ से कहा, ‘‘कुल 77 नामों में से 34 नामों को नियुक्ति के लिए हरी झंडी दे दी गई है और शेष 43 सिफारिशों को पुनर्विचार के लिए शीर्ष अदालत कॉलेजियम को वापस भेज दिया गया है।’’
रोहतगी ने कहा कि केंद्र ने पहले ही इस साल तीन अगस्त को कॉलेजियम को विचार के लिए मेमोरेंडम आॅफ प्रोसीजर का नया मसौदा (एमओपी) भेजा था लेकिन अब तक सरकार को कोई जवाब नहीं मिला है।
वीडियो:हाईकोर्ट के जजों की नियुक्ति पर केंद्र सरकार और सुप्रीम कोर्ट आमने-सामने, कोर्ट ने पूछा- ‘क्या सरकार न्यायपालिका को बंद करना चाहती है’
पीठ ने तब कहा कि वह कॉलेजियम की 15 नवंबर को बैठक बुलाएगी। कॉलेजियम में प्रधान न्यायाधीश के अलावा शीर्ष अदालत के चार वरिष्ठ न्यायाधीश होते हैं। पीठ ने 1971 के युद्ध में हिस्सा ले चुके लेफ्टिनेंट कर्नल अनिल कबोतरा द्वारा दायर जनहित याचिका पर सुनवाई की अगली तारीख अब 19 नवंबर को निर्धारित की है।