महाराष्ट्र में बड़े स्तर पर बुलडोजर एक्शन हो रहा है। ठाणे जिले के हैडेयरी चौक में 15 अवैध निर्माणों पर एक्शन के बाद अब मीरा भयंदर नगर निगम (एमबीएमसी) ने मुंबई में भी कार्रवाई की है। बीएमसी की यह कार्रवाई बिना जानकारी दिए दक्षिण मुंबई के मुस्लिम बहुल मोहम्मद अली रोड इलाके में की गई है।

BMC के एक अधिकारी ने कहा, “जहां कार्रवाई की गई है ये स्टॉल अस्थायी निर्माण हैं और कानूनी नहीं हैं इसलिए हमने उन्हें कोई नोटिस जारी नहीं किया और बुधवार को सीधी कार्रवाई की गई है।”

क्यों हो रहा है बुलडोजर एक्शन?

नगर निकाय के अधिकारियों ने कहा कि ध्वस्त किए गए निर्माण अवैध थे। फुटपाथ पर जगह खाली कराने के लिए यह कार्रवाई की गई है। बीएमसी द्वारा ढहाए गए ज़्यादातर फेरीवालों के स्टॉल थे और मोहम्मद अली रोड़ पर मौजूद थे।

बीएमसी अधिकारी ने कहा, “पिछले हफ्ते हमने अवैध निर्माणों की पहचान करने के लिए एक अतिक्रमण विरोधी अभियान चलाया था जो पैदल चलने वालों की जगह को अवरुद्ध कर रहे थे। इसके बाद, हमने बुधवार सुबह कार्रवाई की और इब्राहिम मर्चेंट रोड पर फुटपाथ में बाधा डालने वाली लगभग 40 संरचनाओं को ध्वस्त कर दिया।

21 जनवरी को अयोध्या राम मंदिर में 22 जनवरी को होने वाले प्राण से पहले एक रैली के दौरान मीरा भयंदर इलाके में दो समुदायों के बीच झड़प हो गई थी। मीडिया रिपोर्ट्स के हवाले से बताया गया कि एक समुदाय के लोग रैली निकाल रहे थे इस दौरान दूसरे समुदाय के लोगों से उनकी बहस हुई और हिंसा भड़क गई। इसके बाद प्रशासन ने कार्रवाई करते हुए कई अवैध निर्माणों पर बुलडोजर चलाया।

हिंसा के इस मामले में विभिन्न धाराओं के तहत मामला दर्ज हुआ। जिसमें  307 (हत्या का प्रयास), 153ए (धर्म के आधार पर विभिन्न समूहों के बीच दुश्मनी को बढ़ावा देना), 295ए (धार्मिक भावनाओं को ठेस पहुंचाने के लिए गलत कार्य करना), 341 (गलत तरीके से किसी को रोकने के लिए सजा), 141 (गैरकानूनी जमावड़ा), 143 (गैरकानूनी जमावड़ा के लिए सजा), 149 (गैरकानूनी जमावड़े के किसी भी सदस्य द्वारा अपराध करना), और 427 (पचास रुपये या इससे भी ज्यादा की क्षति के लिए सजा) के तहत केस दर्ज हुआ।