Budget 2020 Income Tax: वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने इनकम टैक्स में बड़े बदलाव की घोषणा की। वित्त मंत्री ने टैक्स स्लैब को 6 भागों में बांटा है। प्रस्तावित स्लैब के अनुसार अब 5 लाख तक की आय पर कोई टैक्स नहीं देना होगा।

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वित्त मंत्री ने 5-7.5 लाख रुपये की आय पर 10 फीसदी टैक्स लगाने की घोषणा की है। नए स्लैब के अनुसार 7.5 लाख से 10 लाख रुपये तक की आय पर 15 फीसदी टैक्स देना होगा। वहीं, 10 लाख से 12.5 लाख रुपये तक की आय पर टैक्स रेट 20 फीसदी होगा। 12.5 लाख रुपये से 15 लाख रुपये तक 25 फीसदी टैक्स देना होगा। 15 लाख रुपये से अधिक की आय पर 30 फीसदी टैक्स देना होगा।.

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मौजूदा वित्त वर्ष (2019-20) में पांच लाख रुपये तक कोई आयकर नहीं देने का प्रावधान है। फरवरी 2019 में बजट पेश करते हुए तत्कालीन वित्त मंत्री पीयूष गोयल ने इनकम टैक्स स्लैब का दायरा बढ़ाकर पांच लाख रुपये कर दिया था।

जुलाई में पेश हुए बजट में निर्मला सीतारमन ने भी उसी स्लैब को बरकरार रखा। यानी 5 लाख रुपये तक की सालाना टैक्सेबल आमदनी वाले करदाताओं को फिलहाल कोई टैक्स नहीं देना पड़ रहा है। 5 लाख से ज्यादा आय वालों के टैक्स स्लैब में कोई बदलाव नहीं हुआ था।

हालांकि, सेक्शन 80C के तहत 1.5 लाख रुपये का निवेश करने पर कुल 6.5 लाख रुपये की इनकम टैक्स फ्री हो गई है। यानी उन्हें 1.50 लाख रुपये के स्लैब का फायदा हुआ। सरकार ने स्टैंडर्ड डिडक्शन लिमिट भी 40 हजार रु. से बढ़ाकर 50 हजार रु. कर दिया था।