Budget 2019 for Common Man, Income Tax Slab Rate Changes: नरेंद्र मोदी सरकार के दूसरे कार्यकाल का पहला बजट शुक्रवार (पांच जुलाई, 2019) को आया। संसद के निचले सदन लोकसभा में इसे वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने पेश किया। वर्ष 2019-20 के इस केंद्रीय बजट में टैक्स में बढ़ोतरी के प्रस्तावों से पेट्रोल, डीजल, सोना, चांदी, सिगरेट और एयर कंडिशनर महंगे होंगे, जबकि बैट्रीचालित वाहनों के कल-पुर्जे, कैमरा मॉड्यूल, मोबाइल फोन चार्जर और सेट-अप बॉक्स पर कर में राहत दी गई। जानिए कौन चीजें महंगी हुईं और क्या कुछ सस्ता हुआः

ये चीजें होंगी महंगीः सोना और अन्य बेशकीमती धातुएं, पेट्रोल, डीजल, ऑटो पार्ट्स, तंबाकू, डिजिटल, सीसीटीवी व आईपी कैमरा, इंपोर्टेड किताबें, ऑप्टिकल फाइबर्स, काजू, कुछ सिंथेटिक रबड़, विनाइल फ्लोरिंग, पॉली विनाइल क्लोराइड (पीवीसी), टाइल्स, मेटल फिटिंग्स, फर्नीचर के लिए इस्तेमाल होने वाली माउंटिंग्स, डिजिटल और नेटवर्क वीडियो रिकॉर्डर्स, सिगरेट, लॉक्स, स्पलिट सिस्टम एसी, डीवीआर, लाउड स्पीकर।

किन चीजों के गिरेंगे दामः न्यूजप्रिंट, यूरेनियम ओर, ऊन से बनी चीजें, आर्टिफीशियल किडनी, शराब कारोबार के लिए लाइसेंस पाना, भारत में बनी सभी किस्म की वस्तुएं, मिलिट्री इंपोर्ट्स, इलेक्ट्रॉनिक उपकरण और इलेक्ट्रिक वाहन आदि।

ठेकेदारों, पेशेवरों को 50 लाख से अधिक के पेमेंट पर TDS काटना जरूरी: कर दायरा बढ़ाने के लिए सरकार ने ठेकेदारों या पेशेवरों को एक साल में 50 लाख रुपये सालाना से अधिक का भुगतान करने वाले व्यक्ति के लिए पांच प्रतिशत की दर से ‘स्रोत पर कर कटौती’ (टीडीएस) अनिवार्य कर दी है। इस प्रक्रिया को सरल बनाया गया है। इसके तहत टीडीएस की राशि को व्यक्ति अपने स्थायी खाता संख्या (पैन) के माध्यम से सरकारी खजाने में जमा करा सकेगा।

वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने शुक्रवार को पेश आम बजट 2019-20 चालू खाते में एक करोड़ रुपये से अधिक जमा करने, एक लाख रुपये से अधिक बिजली बिल का भुगतान करने और एक साल में विदेश यात्रा पर दो लाख रुपये खर्च करने वालों के लिए आयकर रिटर्न दाखिल करना अनिवार्य करने का प्रस्ताव किया है।

मौजूदा समय में जिस व्यक्ति या हिंदू संयुक्त परिवार (एचयूएफ) का कारोबार या पेशा आॅडिट के दायरे में नहीं आता है उसे निजी उपभोग के लिए किसी स्थायी ठेकेदार या पेशेवर की सेवा का भुगतान करने पर टीडीएस नहीं काटना होता है।