BRS Leader K Kavitha: दिल्ली की राउज एवेन्यू कोर्ट ने गुरुवार को दिल्ली शराब घोटाले के संबंध में भारत राष्ट्र समिति (BRS) नेता के कविता द्वारा उनके खिलाफ मनी लॉन्ड्रिंग मामले में दायर अंतरिम जमानत याचिका पर अपना आदेश सुरक्षित रख लिया।
राउज़ एवेन्यू कोर्ट की स्पेशल जज (पीसी एक्ट) कावेरी बावेजा ने कविता और प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) को सुनने के बाद अपना फैसला सुरक्षित रख लिया।
बीआरएस नेता के कविता तिहाड़ जेल में बंद हैं। उन्होंने बच्चे की परीक्षाओं का हवाला देते हुए अंतरिम बेल मांगी है। उनकी ओर से कहा गया कि बच्चा छोटा है और उसे एग्जाम के समय में मां की जरूरत पड़ेगी। ऐसे में उन्हें एक महीने तक बेटे के साथ रहने दिया जाए। अगर मंजूरी दे दी जाएगी तब कोई आसमान नहीं गिर जाएगा।
बीआरएस नेता की ओर से सीनियर अधिवक्ता अभिषेक मनु सिंघवी ने कहा कि आज मैं सिर्फ अंतरिम जमानत पर बहस कर रहा हूं। पिछली सुनवाई में उनकी ओर से दी गई दलीलों को मुख्य जमानत याचिका में इस्तेमाल किया जाए।
के कविता के वकील ने आगे कहा कि आरोपी महिला का एक बच्चा है, जिसकी परीक्षाएं अप्रैल में होने वाली हैं। ऐसा नहीं है कि बच्चा गोद में है या छोटा है। वह 16 साल का है। मां का नैतिक और भावनात्मक समर्थन होता है, जो कुछ हुआ है उसे लेकर सदमा और एक अलग सा सन्नाटा है। 16 साल की उम्र में उन्हें (बच्चे को) कई विषय मिल गए हैं। मां की जगह पिता, बहन या भाई नहीं पूरी कर सकते हैं। एक मां के भावनात्मक समर्थन को मासी भी नहीं पूरा कर सकती है।
सिंघवी ने यह भी बताया कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ऑल इंडिया रेडियो पर परीक्षा के दबाव पर व्याख्यान दिया था। यह दबाव कोई काल्पनिक घटना नहीं है। अगर के कविता को एक महीने तक बेटे के साथ रहने की इजाजत देते हैं, तब कोई आसमान नहीं गिर जाएगा। ऐसी कोई तत्काल पूछताछ नहीं है जो कुछ हफ्तों तक इंतजार नहीं कर सकती है।
ईडी ने दोनों मामलों में जमानत का विरोध किया। ईडी की ओर से पेश वकील जोहेब हुसैन ने कहा कि पीएमएलए की धारा 45 के प्रावधानों के तहत महिलाओं को छूट उन महिलाओं के लिए है जिनके पास एजेंसी की कमी है।
उन्होंने कहा, “यह उस महिला के लिए नहीं है जो सार्वजनिक जीवन में है और राज्य की अग्रणी राजनेता है।” कविता के बेटे की परीक्षा के बारे में कहा गया कि बारह में से सात परीक्षाएं पहले ही खत्म हो चुकी हैं और उनका समर्थन करने के लिए उनके पिता और भाई भी हैं।
कोर्ट ने अंततः अपना फैसला सुरक्षित रख लिया। मामले की अगली सुनवाई 8 अप्रैल को होगी।
ईडी के विशेष वकील जोहेब हुसैन ने पिछली बार दलील दी थी कि के कविता ने अन्य लोगों के साथ साजिश रची और वह 100 करोड़ रुपए की रिश्वत में सक्रिय रूप से शामिल थीं।
बीआरएस नेता के कविता को कोर्ट ने 9 अप्रैल, 2024 तक न्यायिक हिरासत में भेजा था। ईडी ने बीआरएस अध्यक्ष और तेलंगाना के पूर्व मुख्यमंत्री के.चंद्रशेखर राव की बेटी कविता को 15 मार्च, 2024 को हैदराबाद में उनके आवास पर तलाशी के बाद गिरफ्तार किया था।