बंबई हाईकोर्ट ने कथित रूप से दुष्कर्म के एक मामले में आरोपी को जमानत दे दी। कोर्ट ने कहा कि “कोई भी समझदार आदमी” इसको नहीं स्वीकार करेगा कि दोपहर में भीड़ भरे जुहू समुद्र तट पर त्योहार के दिन आरोपी ने युवती के साथ दुष्कर्म किया होगा। हाईकोर्ट ने जून 2021 से जेल में बंद आरोपी को जमानत देते हुए कहा कि महिला का बयान दर्ज किया गया था। उसने मजिस्ट्रेट के सामने कहा था कि वह और आरोपी दोस्त थे।
युवती बालिग थी, POCSO के तहत केस दर्ज कराना भी गलत
कोर्ट ने कहा कि यह कैसे संभव है कि ईद-उल फितर के दिन जुहू चौपाटी पर दोपहर के समय जब वहां हजारों लोग थे, तब कोई युवक किसी युवती के साथ दुष्कर्म कर ले। हाईकोर्ट ने कहा कि चूंकि कथित पीड़िता नाबालिग नहीं थी, इसलिए उस व्यक्ति के खिलाफ यौन अपराधों से बच्चों का संरक्षण (POCSO) अधिनियम लागू करने की कोई जरूरत नहीं है। कोर्ट ने अपने आदेश में कहा कि मेडिकल रिपोर्ट से पता चला कि पीड़िता 18 साल से अधिक उम्र की थी।
युवती ने अपने बयान में आरोपी को अपना दोस्त बताया था
घटना 2021 की है। युवती ने आरोप लगाया था कि वह और आरोपी दोनों दोस्त थे। वे दोनों जुहू समुद्र तट पर गये थे। वहां पर आरोपी ने उससे शारीरिक संबंध बनाने की बात कही, लेकिन युवती के इनकार करने पर आरोपी उसे जबरन पत्थरों के बीच ले जाकर दुष्कर्म किया।
उधर, यूपी के शाहजहांपुर जिले के मीरानपुर कटरा थाना क्षेत्र में एक नाबालिग लड़की के साथ उसके गांव के एक युवक ने कथित तौर पर बलात्कार किया। पुलिस के एक अधिकारी ने शुक्रवार को यह जानकारी दी। अपर पुलिस अधीक्षक (ग्रामीण) मनोज अवस्थी ने बताया कि बुधवार को 16 वर्षीय किशोरी किसी काम से बाहर गई थी। तभी उसके गांव का संतोष वहां पहुंचा और उसे खींच कर पास के खेत में ले जाने के बाद उसके साथ बलात्कार किया।
उन्होंने बताया कि परिजनों की ओर से दी गई शिकायत के आधार पर बृहस्पतिवार शाम संतोष के खिलाफ मामला दर्ज कर लिया गया है। उन्होंने बताया कि यह भी आरोप लगाया गया है कि जब लड़की ने विरोध किया तो आरोपी ने उसके साथ मारपीट की। एएसपी ने कहा कि पीड़िता को मेडिकल जांच के लिए भेजा गया है तथा घटना के बाद से फरार आरोपी को पकड़ने के प्रयास जारी हैं।