गुजरात हाई कोर्ट ने ‘मोदी सरनेम’ वाली टिप्पणी पर आपराधिक मानहानि मामले में राहुल गांधी की याचिका खारिज कर दी। भारतीय जनता पार्टी ने राहुल गांधी की दोषसिद्धि पर रोक लगाने का अनुरोध करने संबंधी उनकी याचिका खारिज करने के गुजरात हाई कोर्ट के फैसले का स्वागत किया। पार्टी ने कहा कि इस पूरे प्रकरण में कांग्रेस नेता का व्यवहार गैरजिम्मेदाराना और अहंकार वाला रहा है। भाजपा मुख्यालय में संवाददाताओं को संबोधित करते हुए पूर्व केंद्रीय मंत्री रविशंकर प्रसाद ने कहा कि आज का फैसला विधि सम्मत, उचित और स्वायत योग्य है।
गुजरात हाई कोर्ट के फैसले पर रविशंकर प्रसाद ने कहा कि हम कांग्रेस से पूछना चाहते हैं कि आप राहुल गांधी को नियंत्रित क्यों नहीं कर सकते? आप उन्हें ठीक से बोलने की ट्रेनिंग क्यों नहीं दे सकते? भाजपा नेता ने कहा कि अगर उन्होंने इस मामले में माफी मांग ली होती, तो यह खत्म हो गया होता। अपमानित करना राहुल गांधी की फितरत है।
उन्होंने कहा कि अगर राहुल गांधी लोगों को अपमानित करना अपना अधिकार समझते हैं तो कानून भी है, जो उनसे निपटेगा। अपमानित होने वाले का भी अधिकार है कि वह न्याय के लिए अदालत का दरवाजा खटखटाए।
राहुल गांधी की याचिका खारिज
पूर्व केंद्रीय मंत्री ने कहा कि राहुल गांधी ने 2019 के चुनाव में एक टिप्पणी की थी कि सारे चोरों के सरनेम मोदी क्यों होते हैं। देशभर में मोदी सरनेम अधिकांश पिछड़ों और अति पिछड़ों का होता है और ये घोर रूप से आपत्तिजनक टिप्पणी थी। लोअर कोर्ट ने उन्हें 2 साल की सजा दी, जिसके खिलाफ वह सेशन कोर्ट गए। उन्होंने कहा कि सेशन कोर्ट ने उन्हें बेल तो दे दी लेकिन स्टे नहीं किया। इसके खिलाफ वह गुजरात हाई कोर्ट गए और उनकी कोशिश यही थी कि उनका आरोप स्टे किया जाए और आज गुजरात हाई कोई ने उनकी इस याचिका को रिजेक्ट कर दिया है।
इससे पहले, गुजरात हाई कोर्ट ने राहुल गांधी की याचिका करते हुए कहा कि पूर्व कांग्रेस अध्यक्ष पहले ही देशभर में 10 मामलों का सामना कर रहे हैं और निचली अदालत का उन्हें दोषी ठहराने का आदेश न्यायसंगत, उचित और वैध है। अदालत ने कहा कि दोषसिद्धि पर रोक लगाने का कोई तर्कसंगत कारण नहीं है।
राहुल गांधी के खिलाफ आपराधिक मानहानि का मामला
गौरतलब है कि गुजरात में भारतीय जनता पार्टी के विधायक पूर्णेश मोदी द्वारा दायर 2019 के मामले में सूरत की मेट्रोपोलिटन मजिस्ट्रेट अदालत ने 23 मार्च को राहुल गांधी को भारतीय दंड संहिता (IPC) की धाराओं 499 और 500 (आपराधिक मानहानि) के तहत दोषी ठहराते हुए दो साल जेल की सजा सुनाई थी। फैसले के बाद गांधी को जनप्रतिनिधित्व अधिनियम के प्रावधानों के तहत संसद की सदस्यता से अयोग्य घोषित कर दिया गया था। राहुल गांधी 2019 में केरल के वायनाड से लोकसभा के लिए निर्वाचित हुए थे।
दरअसल, राहुल गांधी ने 13 अप्रैल, 2019 को कर्नाटक के कोलार में एक चुनावी रैली के दौरान टिप्पणी की थी कि सभी चोरों का सरनेम मोदी ही क्यों होता है? इस टिप्पणी को लेकर विधायक ने गांधी के खिलाफ आपराधिक मानहानि का मामला दर्ज कराया था।