रांची में सीबीआई की विशेष अदालत ने चारा घोटाले के डोरंडा कोषागार मामले में बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री लालू प्रसाद यादव समेत 75 आरोपियों को दोषी करार दिया है। इसके अलावा 24 लोगों को इस मामले में बरी कर दिया गया है। बहुचर्चित चारा घोटाले के सबसे बड़े मुकदमे आरसी-47 ए/96 में सीबीआई के विशेष न्यायाधीश एसके शशि ने यह फैसला सुनाया। वहीं अदालत लालू की सजा पर 21 फरवरी को फैसला सुनाएगी।

बचाव पक्ष के अधिवक्ता संजय कुमार ने बताया कि इस मामले में अदालत ने दोषी ठहराए गए लोगों में से 36 को तीन-तीन साल की सजा सुनाई है। लालू प्रसाद यादव को दोषी ठहराया गया है, सजा अभी नहीं सुनाई गई है।

वहीं लालू यादव के वकील प्रभात कुमार ने बताया कि लालू यादव की सजा पर 21 फरवरी को सुनवाई होगी। हमने गुजारिश की है लालू प्रसाद यादव की तबियत ठीक नहीं है, जेल प्राधिकरण को निर्देश दिया जाए कि उन्हें रिम्स में शिफ्ट किया जाए।

बता दें कि अगर लालू यादव को तीन साल से कम की सजा होती है तो उन्हें जमानत मिल सकती है नहीं तो लालू यादव को कस्टडी में लिया जाएगा। फिलहाल चारा घोटालों में बाकी मामलों में लालू यादव को कोर्ट ने तीन साल से अधिक की सजा सुनाई है।

वहीं बरी किये गए लोगों में राजेंद्र पांडेय, राम सेवक, ऐनल हक़, साकेत बिहारी लाल, दीनानाथ सहाय, मो हुसैन, कलशमनी कश्यप, बलदेव, सनाउल हक़, साहू रंजित सिन्हा, अनिल सिन्हा, अनिता प्रसाद, रमावतार शर्मा, चंचल सिन्हा, रामशंकर सिंह, बसंत सिन्हा, क्रांति सिंह, मधु मेहता शामिल हैं।

सुशील कुमार मोदी ने कहा- जैसी करनी वैसी भरनी: लालू यादव के दोषी करार दिए जाने पर बिहार के पूर्व डिप्टी CM व BJP नेता सुशील कुमार मोदी ने कहा, “इस मामले को हमने ही उजागर किया था, पटना हाईकोर्ट की निगरानी में अगर जांच न होती तो ये कभी सामने नहीं आता। ये मामला 139 करोड़ रुपए का था। ये फैसला स्वागत योग्य है, जैसी करनी वैसी भरनी।”

इसके अलावा आरजेडी नेता अब्दुल बारी सिद्धीकी ने कहा है इस फैसले से हमें बहुत दुख है। हमारी पार्टी इस मामले को ऊपरी अदालत में ले जाएगी।

बता दें कि इससे पहले चारा घोटाले से जुड़े चार मामलों में कोर्ट ने लालू प्रसाद को करीब 14 साल की सजा सुनाई थी। ये मामले दुमका, देवघर और चाईबासा कोषागार(दो मामले) से पैसे निकासी से जुड़े थे। सजा के अलावा 60 लाख का जुर्माना भी लालू यादव को भरना पड़ा था।

क्या है मामला: यह मामला लगभग 23 साल पुराना है। दरअसल 1990 से 1995 के बीच झारखंड के डोरंडा स्थित ट्रेजरी से 139.35 करोड़ रुपए की अवैध निकासी की गई थी। इस केस में सीबीआई विशेष अदालत ने 29 जनवरी को बहस पूरी कर ली थी।

अदालत में इस घोटाले को लेकर 575 गवाहों का बयान दर्ज किया गया था। बचाव पक्ष के वकील संजय कुमार का कहना है कि लालू प्रसाद यादव को चारा घोटाले में 5 में से 4 मामलों में सजा हो चुकी है। डोरंडा कोषागार का मामला ही बचा था।