लखीमपुर खीरी मामले के एक दूसरे आरोपी अंकित दास को इलाहाबाद हाईकोर्ट ने छोटी अवधि की जमानत पर रिहा किया है। अंकित 16 मार्च तक के लिए जेल से बाहर रहेगा। इस मामले का मेन आरोपी आशीष मिश्रा पहले से 8 हफ्ते की जमानत पर है। उसे सुप्रीम कोर्ट ने जमानत पर रिहा किया था। खास बात है कि इलाहाबाद हाईकोर्ट ने अंकित के मामले में आशीष को लेकर दिए गए सुप्रीम कोर्ट के फैसले का अनुशरण किया।
हाईकोर्ट ने इस बात को देखा कि जब आशीष को जमानत पर रिहा किया जा सकता है तो फिर दूसरे आरोपी अंकित को कुछ राहत क्यों नहीं दी जा सकती। हाईकोर्ट के जस्टिस राजेश सिंह चौहान ने ये फैसला सुनाया। उन्होंने कहा कि अंकित को बेल बांड भरने के बाद 16 मार्च तक रिहा किया जाए।
केंद्रीय मंत्री अजय मिश्रा टेनी का बेटा है आशीष
आशीष मिश्रा केंद्रीय मंत्री अजय मिश्रा टेनी का बेटा है। इस मामले में 3 अक्टूबर 2021 को किसानों पर गाड़ी चढ़ाई गई थी। इसमें 8 लोगों की मौत हो गई थी। आशीष को उत्तर प्रदेश सरकार की एसआईटी ने मेन आरोपी बताया है। आशीष को केस दर्ज होने के बाद पुलिस ने गिरफ्तार किया था। हालांकि निचली अदालतों ने उसको जमानत देने में कभी दिलतचस्पी नहीं दिखाई। अलबत्ता इलाहाबाद हाईकोर्ट ने आशष को जमानत पर रिहा कर दिया। लेकिन उसकी ये खुशी कुछ समय तक ही कायम रही। उसे फिर से गिरफ्तार किया गया।
फिलहाल सुप्रीम कोर्ट ने उसे 8 सप्ताह की जमानत पर छोड़ा हुआ है। इस दौरान उसके दिल्ली और यूपी में आने पर रोक रहेगी। बीते दिन एक अहम फैसले में सप्रीम कोर्ट ने लखीमपुर मामले की सुनवाई बंद कमरे में करने की अपील को खारिज कर दिया था। शीर्ष अदालत ने अपने फैसले में कहा कि ट्रायल कोर्ट जनता के सामने मामले की सुनवाई करे। यानि अब मामले की सुनवाई ओपन कोर्ट में ही होगी। मामले में लखीमपुर कांड के पीड़ितों की तरफ से वकील प्रशांत भूषण पैरवी कर रहे हैं। उनका कोर्ट से कहना था कि आशीष से जुड़े लोग पीड़ितों को धमका रहे हैं।