शाहरुख खान को अपने बेटे आर्यन खान की जमानत के लिए अभी और इंतजार करना होगा। बुधवार को कोर्ट ने अपना फैसला सुनाते हुए आर्यन खान की जमानत याचिका को खारिज कर दिया है। बताते चलें कि इससे पहले जमानत की याचिका को अगली तारीख पर टाला जा रहा था। पिछली सुनवाई (14 अक्टूबर) के दौरान इस जमानत याचिका पर फैसला सुरक्षित रखा गया था।

विशेष न्यायाधीश वी वी पाटिल ने आर्यन और उनके दो मित्रों- अरबाज मर्चेंट और मॉडल मुनमुन धमेचा की जमानत याचिकाओं को खारिज कर दिया। कोर्ट ने फैसला सुनाते हुए कहा कि कि आर्यन प्रथम दृष्टया मादक पदार्थ संबंधी गतिविधियों में नियमित तौर पर शामिल प्रतीत होता दिखे हैं। अदालत ने यह भी कहा कि व्हाट्सऐप चैट से भी प्रथम दृष्टया दिखता है कि वह मादक पदार्थ तस्करों के संपर्क में थे। NCB ने आर्यन खान, मर्चेंट और धमेचा को मादक पदार्थ रखने, इससे संबंधित साजिश, इसके सेवन करने, खरीदने और तस्करी करने के आरोप में तीन अक्टूबर को गिरफ्तार किया था। तीनों इस समय न्यायिक हिरासत में हैं।

आर्यन और मर्चेंट मुंबई में ऑर्थर रोड जेल में बंद हैं जबकि धमेचा बायकुला महिला जेल में बंद है। मामले में आरोपी आर्यन खान और अन्य के खिलाफ एनडीपीएस कानून की धाराओं-8(सी), 20(बी), 27, 28, 29 और 35 के तहत मामला दर्ज किया गया है।

बुधवार को कोर्ट में किसी भी पक्ष ने अपनी दलील पेश नहीं की, जज ने सीधे फैसला सुनाया। आर्यन खान के वकील बॉम्बे हाईकोर्ट की ओर पहले ही रुख कर चुके हैं। उन्होंने डिटेल्स के साथ आर्यन खान की बेल की अर्जी फाइल की है। एनसीबी का कहना है कि उन्हें शक है कि अरबाज मर्चेंट के पास ड्रग्स मिले हैं, जिनका सेवन आर्यन खान ही करने वाले थे। इसके अलावा उन्होंने कई व्हाट्सएप चैट्स पर भी शंका जताई है।

आर्यन खान की जमानत याचिका खारिज होने के बाद NCB के जोनल डायरेक्टर समीर वानखेड़े मीडिया से कुछ भी कहने से बचते नजर आए, सवालों के जवाब में उन्होंने सिर्फ सत्यमेव जयते कहा और वहां से चलते बने।