दिल्ली के CM अरविंद केजरीवाल की जमानत याचिका पर राउज एवेन्यू कोर्ट 1 जून को सुनवाई करेगा। अदालत ने अरविंद केजरीवाल की जमानत और अंतरिम जमानत की याचिका पर ईडी को नोटिस जारी किया है और जवाब मांगा है। उन्हें प्रवर्तन निदेशालय (ED) ने 21 मार्च को दिल्ली शराब नीति से जुड़े मामले में पैसे के लेन देन से जुड़े कुछ आरोपों के तहत गिरफ्तार किया था। फिलहाल वह सुप्रीम कोर्ट की ओर से मिली अंतरिम जमानत पर बाहर थे और अब उन्हें 2 तारीख को सरेंडर करना है।

CM केजरीवाल ने दायर की दो याचिकाएं

अरविंद केजरीवाल की ओर से रेगुलर और अंतरिम दो जमानत याचिकाएं दायर की गई हैं। एक याचिका में दिल्ली शराब घोटाले से जुड़े मामले में नियमित जमानत मांगी गई है वहीं दूसरी याचिका में स्वास्थ्य कारणों का हवाला देकर 7 दिन की अंतरिम जमानत मांगी गई है।

यह पहली बार है जब केजरीवाल इस मामले में जमानत मांग रहे हैं। इससे पहले उन्होंने अपनी गिरफ्तारी और रिमांड को रद्द करने की मांग की थी और यह मामला सुप्रीम कोर्ट में लंबित है।

सुप्रीम कोर्ट ने सुनने इनकार कर दिया था

इससे पहले अरविंद केजरीवाल को सुप्रीम कोर्ट से झटका लगा था जब वह कोर्ट से अंतरिम जमानत के बाद सरेंडर करने की तारीख को बढ़ाने की मांग लेकर पहुंचे थे। सीएम ने स्वास्थ्य कारणों का हवाला देकर कोर्ट का रुख किया था और अंतरिम जमानत 7 दिन आगे बढ़ाने के लिए अनुरोध किया था। लेकिन बेंच ने अंतरिम जमानत मामले में सुनावई से इनकार कर दिया था।

सिंघवी की दलील सुनकर न्यायमूर्ति जेके माहेश्वरी की बेंच ने कहा कि आप इस मामले को लेकर चीफ जस्टिस के पास जाइये। वो ही इस मामले पर फैसला लेंगे। इसके साथ ही बेंच ने सिंघवी से ये सवाल किया कि पिछले हफ्ते आपने जस्टिस दत्ता के सामने इस बात को क्यों नहीं कहा।