दिल्ली हाईकोर्ट ने सीएम अरविंद केजरीवाल की गिरफ्तारी के खिलाफ दायर याचिका पर सुनवाई के बाद अपना फैसला सुरक्षित रख लिया है। मामले की सुनवाई दिल्ली हाईकोर्ट की जस्टिस स्वर्णकांता शर्मा की अध्यक्षता वाली बेंच कर रही थी। ईडी ने उनकी गिरफ्तारी का विरोध ये कहते हुए किया कि वह (अरविंद केजरीवाल) कार्रवाई से बचने के लिए अपने सीएम होने या आ रहे लोकसभा चुनाव का हवाला नहीं दे सकते।
हाईकोर्ट में चल रही सुनवाई के दौरान ईडी की ओर से अतिरिक्त सॉलिसिटर जनरल (एएसजी) एसवी राजू पेश हुए तो वहीं अरविंद केजरीवाल की पैरवी वरिष्ठ वकील अभिषेक मनु सिंघवी कर रहे थे।
क्यों हुआ ‘आतंकी’ का ज़िक्र?
लीगल मामलों से जुड़ी खबरों की जानकारी देने वाली साइट बार एंड बैंच के मुताबिक कोर्ट में सुनवाई के दौरान अतिरिक्त सॉलिसिटर जनरल (एएसजी) एसवी राजू ने कहा कि सभी के साथ एक जैसा बिहेव किया जाना चाहिए, अगर कोई देश को लूटता है तो वह चुनावों का हवाला देकर छूट का दावा नहीं कर सकता है।
एएसजी एसवी राजू ने कहा–‘अगर आम आदमी ने अपराध किया है तो उसे सलाखों के पीछे जाना होगा लेकिन क्योंकि आप मुख्यमंत्री हैं इसलिए आपको गिरफ्तार नहीं किया जा सकते? आप देश को लूटेंगे लेकिन कोई आपको छू नहीं सकता क्योंकि चुनाव आ रहे हैं?’
एएसजी एसवी राजू ने एक आतंकी का उदाहरण देते हुए कहा–‘ एक आतंकवादी का मामला लीजिए जो एक राजनेता भी है। वह सेना के वाहन को उड़ा देता है और कहता है कि मैं चुनाव लड़ना चाहता हूं इसलिए आप मुझे छू नहीं सकते? यह किस तरह का तर्क है।’
अभिषेक मनु सिंघवी ने कहा- ये क्या बात हुई?
अरविंद केजरीवाल की ओर से मामले की पैरवी कर रहे वरिष्ठ वकील अभिषेक मनु सिंघवी ने एएसजी एसवी राजू के तर्क पर विरोध जताया और कहा कि कैसे वह एक आतंकवादी के वाहन उड़ाने और दिल्ली सीएम के मामले को जोड़ सकते हैं? उन्होंने कहा–‘”वह (एसवी राजू) आतंकवादियों के सेना के वाहन को उड़ाने खराब उदाहरण पेश कर रहे हैं। यह एक खराब उदाहरण के सिवा कुछ नहीं है।
वरिष्ठ वकील अभिषेक मनु सिंघवी तेश में आकर सवाल किया कि– ‘ये क्या है? मेरा कहना यह है कि अगर कोई व्यक्ति या एक मुख्यमंत्री सेना के वाहन को उड़ा देता है तो उसे गिरफ्तार किया जाना चाहिए। लेकिन क्या इसका इस मामले से क्या लेना देना है?’