प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के खिलाफ कथित ‘मानहानि’ करने वाले शब्दों का इस्तेमाल करने को लेकर दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के खिलाफ एक निजी आपराधिक शिकायत दाखिल की गई है। दिल्ली के मुख्यमंत्री कार्यालय (सीएमओ) के प्रधान सचिव के दफ्तर में हाल ही में हुई सीबीआई छापेमारी के बाद कथित तौर पर केजरीवाल ने मोदी के लिए ‘मानहानि’ करने वाले शब्दों का इस्तेमाल किया था।
शिकायतकर्ता, जो पेशे से वकील है, ने आईपीसी की धारा 124-ए (देशद्रोह) और 500 (मानहानि) के तहत केजरीवाल पर मुकदमा चलाने की मांग की है। यह अर्जी तीस हजारी अदालत में दाखिल की गई जिस पर चार जनवरी 2016 को सुनवाई होगी। वकील प्रदीप कुमार द्विवेदी ने अपनी शिकायत में आरोप लगाया है कि जब सीबीआई ने मुख्यमंत्री के प्रधान सचिव राजेंद्र कुमार के दफ्तर पर 15 दिसंबर को छापेमारी की थी तो केजरीवाल ने मोदी के खिलाफ ट्विटर पर आपत्तिजनक टिप्पणी की थी।
शिकायतकर्ता ने कहा, ‘‘सीबीआई की स्वायत्ता और आजादी से पूरी तरह वाकिफ होते हुए भी आरोपी (केजरीवाल) ने अपने निजी हित और राजनीतिक रंजिश की वजह से ट्विटर पर इस देश के प्रधानमंत्री के खिलाफ आपत्तिजनक टिप्पणियां की, सिर्फ इसलिए कि सीबीआई ने छापेमारी कर दी।’’
शिकायत के मुताबिक, ‘‘15 दिसंबर को आरोपी ने अपने ट्विटर अकाउंट पर कुछ इस तरह टिप्पणी की, ‘‘मोदी कायर और मनोरोगी हैं।’’ दुनिया के सबसे बड़े लोकतंत्र के लोकतांत्रिक तौर पर निर्वाचित प्रधानमंत्री के खिलाफ ऐसी टिप्पणी की गई।’’
शिकायतकर्ता ने आरोप लगाया कि केजरीवाल ने ‘‘जानबूझकर’’ ऐसे मानहानि करने वाले शब्दों का इस्तेमाल किया। उनका मकसद प्रधानमंत्री के प्रति ‘‘नफरत और अवमानना’’ की भावना को फैलाना था। द्विवेदी ने कहा कि केजरीवाल की कथित मानहानि करने वाली और देशद्रोही टिप्पणियों से वह दुखी हैं।

