राम जन्मभूमि-बाबरी मस्जिद भूमि विवाद पर सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर यू-टर्न लेते हुए सुन्नी वक्फ बोर्ड ने बुधवार (27 नवंबर, 2019) को कहा कि वह सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर रिव्यू पिटीशन दाखिल करेगा। ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड (AIMPLB) ने ट्वीट कर इसकी जानकारी दी। ट्वीट में मुस्लिम संगठन ने कहा, ‘हमारे संवैधानिक अधिकार का प्रयोग करते हुए, हम दिसंबर के पहले सप्ताह के दौरान बाबरी मस्जिद मामले में एक पुनर्विचार याचिका दायर करने जा रहे हैं।’
उल्लेखनीय है कि पूर्व में सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर उत्तर प्रदेश सुन्नी सेंट्रल वक्फ बोर्ड ने साफ कर दिया था कि उनका संगठन फैसले पर रिव्यू पिटिशन दाखिल नहीं करेगा। इस मामले में मंगलवार को बोर्ड के सदस्यों की बैठक भी हुई जिनमें में बहुमत से कोर्ट के फेसले के खिलाफ ना जाने का निर्णय लिया गया।
तब बोर्ड के अध्यक्ष जुफर फारूकी ने बताया कि बैठक में बोर्ड के आठ में से सात सदस्यों ने हिस्सा लिया। उनमें से छह ने अयोध्या मामले में सुप्रीम कोर्ट के फैसले को चुनौती ना देने के प्रस्ताव का समर्थन किया। हालांकि बैठक में एक सदस्य इमरान माबूद खां किन्हीं कारणों से शामिल नहीं हो सके। फारूकी ने बताया कि सुप्रीम कोर्ट द्वारा सरकार को दिए गए आदेश के मुताबिक अयोध्या में कहीं और मस्जिद बनाने के लिए जमीन लेने के मामले पर निर्णय लेने के लिए बोर्ड के सदस्यों ने कुछ और समय मांगा।
“Exercising our constitutional right, we are going to file a review petition in the #Babrimasjidcase during the first week of December. Sunni Waqf Board’s decision not to pursue the case won’t legally affect us. All Muslim organizations are on the same page” @Zafaryab_Jilani:
— All India Muslim Personal Law Board (@AIMPLB_Official) November 27, 2019