बिहार के एक पूर्व विधायक के खिलाफ वाट्सएप के जरिए भूकंप के बारे में अफवाह फैलाने को लेकर प्राथमिकी दर्ज की गयी है। पटना के वरीय पुलिस अधीक्षक जितेंद्र राणा ने बताया कि उक्त प्राथमिकी भादवि की धारा 505 के तहत सचिवालय थाना अध्यक्ष अमेंद्र कुमार झा की शिकायत पर अररिया जिला के नरपतगंज विधानसभा क्षेत्र से पूर्व विधायक दयानंद राय के खिलाफ सचिवालय थाना में दर्ज करायी गयी है।
राजद के दो बार वर्ष 1990 और 2000 में विधायक रहे दयानंद पर वाट्सएप के जरिए गत शनिवार को आए पहले भूकंप झटके (रिक्टर पैमाने पर 7.9 तीव्रता वाले) के बाद 13.6 तीव्रता वाले आफ्टर शॉक्स (पहले भूकंप के बाद आने वाले झटके) आने की अफवाह फैलाने का आरोप है।
सचिवालय थाना अध्यक्ष ने आरोप लगाया है कि वाट्सएप पर फैलायी गयी अफवाह के बाद दहशत में लोगों को शनिवार की रात्रि में उन्होंने पार्कों में शरण लेने के लिए भागते हुए देखा। लोगों से पूछे जाने पर पता चला कि उनके मोबाईल फोन पर वाट्स एप पर 13.6 तीव्रता वाले आफ्टर शॉक्स आने की बात कही गयी है।
झा ने कहा कि मामले की जांच करने पर जब उन्होंने पूर्व विधायक से बात की तो उन्होंने बताया कि वे दिल्ली में इलाज करा रहे हैं। उन्होंने कहा कि पूर्व विधायक के यहां लौटने पर उनसे इस बारे में पूछताछ की जाएगी।
संपर्क किए जाने पर पूर्व विधायक दयानंद फोन पर उपलब्ध नहीं हुए पर उनके पुत्र राजेश कुमार जो इंजीनियरिंग के पेशे को छोड़कर वर्तमान में राजनीति के क्षेत्र में उतर आ गये हैं। उन्होंने पीटीआई-भाषा को बताया कि उन्होंने सचिवालय थाना अध्यक्ष यह बता चुके हैं वाट्स एप पर जो संदेश भेजे गए वह उनके मोबाइल फोन से भेजे गए थे न कि उनके पिता के मोबाइल फोन से।
राजेश ने कहा कि शनिवार की रात्रि में वाट्स एप पर आफ्टर शॉक्स को लेकर एक संदेश प्राप्त होने पर उसे वे सावधानी पूर्वक नहीं पढा और उसे अपने संगठन ‘युवा संगठन नरपतगंज’ के कार्यकर्ताओं को भेजा। उन्होंने कहा कि अपनी गलती का अहसास होने पर तुरंत खेद व्यक्त करते हुए दूसरा संदेश भेजा।
राजेश ने कहा कि पुलिस को पूरी स्थिति से अवगत करा दिए जाने के बावजूद उनके पिता जिनका इस मामले से कोई सरोकार नहीं है उनके खिलाफ मामला दर्ज कर लिया गया है। पटना के वरीय पुलिस अधीक्षक ने कहा कि पुलिस ऐसा करने वालों पर कडी नजर रखे हुए है।