Shraddha Walker Murder Case: श्रद्धा वालकर हत्याकांड में आरोपी आफ़ताब पूनावाला का आज सीबीआई हेड क्वार्टर (CBI headquarters) में वॉइस सैंपल टेस्ट (voice sampling test) करवाया गया। सीबीआई (CBI) के अधिकारियों की एक टीम उसे सीबीआई हेड क्वार्टर ले गई, जहां उसका वॉइस सैंपल टेस्ट हुआ। बता दें कि वॉइस सैंपल टेस्ट के बाद इसे उसकी पुराने ऑडियो क्लिप से मैच किया जाएगा।

Delhi Police के हाथ लगा बड़ा सबूत

वहीं आफताब पूनावाला के खिलाफ दिल्ली पुलिस (Delhi Police) को एक बड़ा सबूत हाथ लगा है। श्रद्धा वाकर हत्या मामले में ताजा घटनाक्रम में दिल्ली पुलिस को एक ऑडियो क्लिप (audio clip) हाथ लगी है, जिसमें आरोपी आफताब पूनावाला को श्रद्धा वालकर के साथ लड़ते हुए सुना जा सकता है। पुलिस क्लिप को ‘बड़ा सबूत’ मान रही है, जो इस जघन्य हत्या के पीछे के मकसद का खुलासा करने में काफी मदद करेगा।

शुक्रवार को अदालत ने आफताब पूनावाला की न्यायिक हिरासत (judicial custody) भी 14 दिनों के लिए बढ़ा दी। वह 26 नवंबर से न्यायिक हिरासत में है। आफताब वीडियो कॉन्फ्रेंस के जरिए अदालत के सामने पेश हुआ। अपने आदेश के खिलाफ आफताब के वकील की दलीलों के बावजूद अदालत ने कहा कि नार्को एनालिसिस, ब्रेन मैपिंग और पॉलीग्राफ जैसे टेस्ट के लिए आरोपी की सहमति जरूरी है।

मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट विजयश्री राठौर (Metropolitan Magistrate Vijayshree Rathore) ने कहा, “सच है कि निष्पक्ष सुनवाई एक अभियुक्त का अधिकार है, लेकिन यह भी सच है कि बड़े जनहित में निष्पक्ष जांच की भी आवश्यकता है क्योंकि अपराधी बच नहीं सकता है और अपराधी केवल इसलिए नहीं छोड़ा जा सकता है क्योंकि आरोपी जांच में सहायता करने के लिए तैयार नहीं है।”

आफताब पूनावाला ने अपनी जमानत याचिका वापस ली थी

बता दें कि इससे पहले श्रद्धा वालकर हत्याकांड का मुख्य आरोपी आफताब पूनावाला ने अपनी जमानत याचिका वापस ले ली थी। गुरुवार को आफताब ने अपने वकीलों के जरिए दिल्ली साकेत कोर्ट से अपनी जमानत अर्जी वापस ली थी। वहीं 17 दिसंबर को आफताब ने कहा था कि उससे वकालतनामा पर हस्ताक्षर लिए गए थे, लेकिन जमानत अर्जी दाखिल करने के बारे में उसे जानकारी नहीं है।