पंजाब कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष नवजोत सिंह सिद्धू ने मेडिकल ग्राउंड पर सुप्रीमकोर्ट से सरेंडर के लिए और समय की मांग की है। सिद्धू की ओर से वरिष्ठ वकील अभिषेक मनु सिंघवी ने इसके लिए सुप्रीम कोर्ट में अपील की है, जिस कोर्ट ने कहा मुख्य न्यायाधीश से गुहार लगाइए।

सिद्धू को कोर्ट से राहत नहीं: कई मीडिया रिपोर्ट्स में यह दावा किया जा रहा है सिद्धू को सुप्रीम कोर्ट से बड़ा झटका लगा है। सुप्रीम कोर्ट ने मेडिकल ग्राउंड पर उन्हें सरेंडर से राहत देने के लिए साफ इनकार कर दिया गया है। यानी अब सिद्धू को कभी भी गिरफ्तार किया जा सकता है। हालांकि जनसत्ता इस बात की पुष्टि नहीं करता है।

क्या है पूरा मामला: नवजोत सिंह सिद्धू को कल सुप्रीम कोर्ट ने 34 साल पुराने एक रोड रेज मामले में एक साल की सजा सख्त सुनाई थी। जानकारी के मुताबिक, सिद्धू का 1988 में पटियाला में पार्किंग को लेकर 65 साल के बुजुर्ग गुरनाम सिंह से झगड़ा हो गया था और इस दौरान सिद्धू ने बुजुर्ग के साथ हाथापाई की। सिद्धू का मुक्का लगने के कारण बुजुर्ग घायल हो गया और अस्पताल में उसकी मृत्यु हो गई।

इसके बाद बुजुर्ग के परिवारजनों की ओर से सिद्धू के खिलाफ गैर इरादतन हत्या का मुकदमा दर्ज कराया गया था। फिर यह मामला कोर्ट में चला गया। सितम्बर 1999 में ट्रायल कोर्ट ने सिद्धू को सभी आरोपों से बरी कर दिया, लेकिन दिसंबर 2006 को पंजाब और हरियाणा हाई कोर्ट ने इस फैसले को बदलते हुए सिद्धू और सह- अपराधी रुपिंदर सिंह संधू को गैर- इरादतन हत्या के आरोप में 3 साल की सजा सुनाई। फिर यह मामला सुप्रीम कोर्ट पहुंच गया। जहां 2018 में संधू को सभी आरोपों से बरी कर दिया गया।

कोर्ट का आदेश आने के बाद सिद्धू ने ट्वीट कर कहा था कि मैं कोर्ट के आदेश का सम्मान करूंगा। इसके बाद बताया गया था कि सिद्धू शुक्रवार को खुद जाकर सरेंडर कर सकते हैं। इसके बाद आज सुबह सिद्धू के घर के बाहर पत्रकारों और उनके समर्थकों की भीड़ लग गई थी।