दिल्ली पुलिस आयुक्त बीएस बस्सी ने मंगलवार को कहा कि पश्चिम दिल्ली में एक अवैध कॉलोनी में तोड़फोड़ की कार्रवाई के दौरान निगम के एक अधिकारी पर पर कथित तौर पर हमला करने में शामिल आप के तिलक नगर से विधायक जरनैल सिंह फरार हैं। बस्सी के मुताबिक, सिंह ने गिरफ्तारी टालने के लिए अग्रीम जमानत की अर्जी लगाई थी जिसे खारिज कर दिया गया, जिसके बाद से वे कहीं छिप गए हैं।
बस्सी ने बताया कि जरनैल सिंह की अग्रमी जमानत याचिका खारिज कर दी गई थी और अब वे फरार हैं। मैं समझता हूं कि उन्हें जल्द से जल्द पुलिस के सामने समर्पण कर देना चाहिए।
दक्षिण दिल्ली नगर निगम के कनिष्ठ इंजीनियर अजहर मुस्तफा ने इस संबंध में पुलिस को शिकायत दी थी, जिसके बाद पिछले हफ्ते सिंह के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज की गई थी।
मुस्तफा ने अपनी शिकायत में दावा किया है कि जब सिंह को तोड़फोड़ के अधिकृत दस्तावेज दिखाए गए तो उन्होंने उसे फाड़ दिया। इस बाबत पश्चिम दिल्ली के पुलिस उपायुक्त पुष्पेंद्र कुमार ने कहा था कि शिकायत के आधार पर तिलक नगर थाने में सिंह के खिलाफ पुलिस ने भारतीय दंड संहिता की धारा 186 (जनसेवक को कर्तव्य पूरा करने से रोकना) और 353 (जनसेवक को कर्तव्य निर्वहन से रोकने के लिए हमला या आपराधिक बल लगाना) के तहत मामला दर्ज किया है।
दिल्ली प्रदेश भाजपा अध्यक्ष सतीश उपाध्याय ने भी कहा है कि अगर उन्होंने (विधायक) कोई अपराध नहीं किया है तो उन्हें पुलिस से भागने के बजाय आत्मसमर्पण कर देना चाहिए।