सुप्रीम कोर्ट से आम आदमी पार्टी के नेता सत्येंद्र जैन को बड़ा झटका लगा है। सत्येंद्र जैन की सभी याचिकाओं को सुप्रीम कोर्ट ने खारिज कर दिया है। मनी लॉन्ड्रिंग केस में सत्येंद्र जैन ने अर्जी लगाई थी लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने उसे खारिज कर दिया। अब उन्हें आज ही सरेंडर करना होगा। मनी लॉन्ड्रिंग केस में जैन ने जमानत अर्जी लगाईं थी लेकिन अब खारिज हो गई है।

फिजियोथेरेपी से गुजर रहे सत्येंद्र जैन

यह फैसला जस्टिस बेला एम त्रिवेदी और पंकज मिथल की पीठ ने सुनाया। पीठ ने अप्रैल 2023 के दिल्ली उच्च न्यायालय के आदेश के खिलाफ सत्येंद्र जैन की विशेष याचिका पर सुनवाई की, जिसमें उन्हें जमानत देने से इनकार कर दिया गया था। इस मामले में चार दिन की सुनवाई के बाद जनवरी में फैसला सुरक्षित रख लिया गया था। सत्येंद्र जैन के वकील ने कहा कि वह वर्तमान में फिजियोथेरेपी से गुजर रहे हैं और सरेंडर के लिए और वक्त मांगा था।

सुनवाई के दौरान अदालत ने दोनों पक्षों की काफी दलीलें सुनीं। एडिशनल सॉलिसिटर जनरल एसवी राजू ने ईडी की ओर से सत्येंद्र जैन की जमानत याचिका का विरोध किया। राजू ने तर्क दिया कि निदेशक के रूप में अपना पद छोड़ने के बावजूद सत्येंद्र जैन ने कथित मनी लॉन्ड्रिंग रैकेट में शामिल कंपनियों पर प्रभावी नियंत्रण रखा। उन्होंने कहा कि इन कंपनियों के माध्यम से चार करोड़ से अधिक की बेहिसाब नकदी प्राप्त हुई।

ईडी का मामला इस दावे पर आधारित था कि सत्येंद्र जैन के परिवार के सदस्यों को कंपनियों को नियंत्रित करने के लिए प्रॉक्सी के रूप में इस्तेमाल किया गया था और आरोपी वैभव और अंकुश जैन महज ‘डमी’ के रूप में काम कर रहे थे। एजेंसी ने दलील दी कि इन कंपनियों को मिली पूरी रकम का पता सत्येन्द्र जैन से लगाया जा सकता है।

अभिषेक मनु सिंघवी ने किया ED के आरोपों का खंडन

वहीं सत्येंद्र जैन की ओर से वरिष्ठ वकील अभिषेक मनु सिंघवी ने ED के आरोपों का खंडन किया। सिंघवी ने तर्क दिया कि ईडी का मामला अस्थिर आधार पर बनाया गया था, जो बिना पर्याप्त सबूत के ‘मास्टरमाइंड’ और ‘कंट्रोल’ जैसे शब्दों पर निर्भर था। सिंघवी ने जैन की गिरफ्तारी की आवश्यकता पर भी सवाल उठाया।