मथुरा श्री कृष्ण जन्मभूमि और शाही ईदगाह मस्जिद विवाद को लेकर आज इलाहाबाद हाईकोर्ट में सुनवाई हुई है। हिंदू पक्ष के लोग मांग कर रहे थे कि कोर्ट शाही ईदगाह को विवादित ढांचा घोषित करे। कोर्ट ने हिंदू पक्षकार के वकील महेंद्र प्रताप सिंह की मांग पर सुनी थी और अपना फैसला सुरक्षित रख लिया था। महेंद्र प्रताप ने कोर्ट में कहा था कि ईदगाह में अभी तक मस्जिद होने का कोई साक्ष्य प्रस्तुत नहीं हो पाया है। न ही खतरा खतौनी में ही मस्जिद का नाम है। इतना ही नहीं नगर निगम में उसका कोई रिकॉर्ड मौजूद नहीं है। न कोई टैक्स दिया जा रहा है। कोर्ट आज अपना फैसला सुनाने वाली थी। कोर्ट ने फैसला सुनाते हुए ईदगाह को विवादित ढांचा मानने से इनकार कर दिया है और हिंदू पक्ष की याचिका भी खारिज कर दी है।
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मथुरा श्री कृष्ण जन्मभूमि और शाही ईदगाह मस्जिद विवाद को लेकर आज इलाहाबाद हाईकोर्ट में सुनवाई हुई है। कोर्ट ने अपना फैसला सुनाने हुए ईदगाह को विवादित ढांचा मानने से इनकार कर दिया है और हिंदू पक्ष की याचिका भी खारिज कर दी है।
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थुरा श्री कृष्ण जन्मभूमि और शाही ईदगाह मस्जिद विवाद को लेकर आज इलाहाबाद हाईकोर्ट में सुनवाई होनी है।