केंद्र सरकार ने विधि विरुद्ध क्रियाकलाप निवारण अधिनियम, 1967 की पहली अनुसूची में आतंकवादी संगठनों के रूप में 39 संगठनों को शामिल किया है। लोकसभा में एक सवाल के लिखित जवाब में गृह राज्यमंत्री हरिभाई पारथीभाई चौधरी ने यह जानकारी दी। इन आतंकवादी संगठनों में बब्बर खालसा इंटरनेशनल, खालिस्तान कमांडो फोर्स, खालिस्तान जिंदाबाद फोर्स, इंटरनेशनल सिख यूथ फेडेरेशन, लश्करे तैयबा, पास्वान-ए-अहले हदीस, जैश-ए-मोहम्मद, हरकल उल मुजाहिदीन, हरकत उल अंसार, हरकत उल जेहाद-ए-इस्लामी, अंसार-ए-उन-उम्माह, हिजबुल मुजाहिदीन, अल उमर मुजाहिदीन, जम्मू-कश्मीर इस्लामिक फ्रंट, यूनाइटेड लिबरेशन फ्रंट आफ असम, एनडीएफबी, पीपुल्स लिबरेशन आर्मी, यूएनएलएफ, प्रीपाक, केसीपी, केवाइकेएल, एमपीएलएफ, आल त्रिपुरा टाइगर फोर्स, नेशनल लिबरेशन फ्रंट आफ त्रिपुरा, एलटीटीई, सिमी, दीनदार अंजुमन, कम्युनिस्ट पार्टी आफ इंडिया मार्क्सवादी लेनिनवादी, पीपुल्स वार, एमसीसी, अल बदर, जमीयत उल मुजाहिदीन, अल कायदा, जमीयत उल मुजाहिदीन, दुखतरान-ए-मिल्लत, टीएनआरटी, संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद अधिनियम 1947 (1947 का 43) की धारा 2 और समय-समय पर किए गए संशोधनों के तहत बनाए गए कानून व आर्डर के तहत सूचीबद्ध संगठन शामिल हैं।
आतंकवादी संगठनों की सूची में 39 संगठन
केंद्र सरकार ने विधि विरुद्ध क्रियाकलाप निवारण अधिनियम, 1967 की पहली अनुसूची में आतंकवादी संगठनों के रूप में 39 संगठनों को शामिल किया है..
Written by भाषा
नई दिल्ली
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First published on: 08-12-2015 at 23:18 IST