RSS Workers Convicted: केरल(Kerala) की एक सत्र अदालत ने राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के 11 कार्यकर्ताओं को उम्रकैद की सजा सुनाई है। बता दें कि यह फैसला साल 2013 में हुई अनावूर नारायणन नायर की हत्या के मामले में आया है। गौरतलब है कि नारायणन नायर की हत्या उसके परिवार के सामने की गई थी और अब इसके नौ साल बाद नेय्याट्टिनकरा अतिरिक्त सत्र अदालत ने आरोपियों को दोषी मानते हुए सजा का ऐलान किया।

इस मामले में उम्रकैद की सजा के साथ नेय्याट्टिनकरा अदालत की अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश कविता गंगाधरन ने दोषियों पर एक-एक लाख रुपये का जुर्माना भी लगाया है। बता दें कि सजा का ऐलान 11 नवंबर को हुआ था लेकिन अदालत का विस्तृत आदेश फिलहाल उपलब्ध नहीं हो सका है।

बता दें कि सजा के ऐलान से पहले अदालत में सभी आरोपी एक जैसे कपड़े और एक जैसी हेयर स्टाइल में पहुंचे थे। गवाहों को भ्रमित करने के लिए गंजे सिर वाले लोगों के जैसे विग लगा दिए गए थे।

क्या है मामला:

साल 2013 में पांच नवंबर को नायर के बेटे शिवप्रसाद पर हमला करने के लिए आरएसएस(RSS) कार्यकर्ता उनके घर में घुसे थे। बता दें उस वक्त शिव प्रसाद सीपीएम(CPM) की छात्र विंग शाखा स्टूडेंट्स फेडरेशन ऑफ इंडिया या एसएफआई(SFI) के क्षेत्र सचिव थे। हमला करने के दौरान शिव प्रसाद के पिता नायर द्वारा बीच-बचाव करने पर हमलावरों ने नायर की हत्या उनकी पत्नी और दो बेटों के सामने ही कर दी।

इस हमले में शिव प्रसाद और उनके भाई को गंभीर रूप चोटें आई थीं। रिपोर्ट में कहा गया है कि यह हमला क्षेत्र में राजनीतिक झड़प के प्रतिशोध में किया गया था।

दोषी पाए गए लोगों के नाम:

अतिरिक्त सत्र अदालत द्वारा दोषी पाए गए लोगों में केएसआरटीसी कर्मचारी संघ (बीएमएस) के राज्य सचिव वेल्लमकोली राजेश (47), अजयन (33), बीनू (43), गिरीश (48), प्रेम कुमार (36), प्रसाद कुमार (35), आरएसएस प्रचारक अनिल (32), गिरीश कुमार (41), अरुण कुमार (36), बैजू (42), साजिकुमार (43) शामिल हैं।