Supreme Court Mumbai BMW Hit And Run Case: सुप्रीम कोर्ट ने शुक्रवार को जुलाई 2024 में मुंबई में बीएमडब्ल्यू कार से टक्कर मारकर भागने के आरोपी मिहिर शाह की जमानत याचिका खारिज कर दी। सुप्रीम कोर्ट ने साफ-साफ शब्दों में कहा कि ऐसे लड़कों को सबक सिखाने की जरूरत है। कोर्ट ने कहा, “माता-पिता जिम्मेदार हैं। हम अपने बच्चों को सही शिक्षा नहीं दे पाए हैं।”
जस्टिस दीपांकर दत्ता और एजी मसीह की बेंच शाह की याचिका पर सुनवाई कर रही थी। इसमें उसने बॉम्बे हाई कोर्ट के आदेश को चुनौती दी थी। पीठ ने गौर किया कि शाह एक धनी परिवार से ताल्लुक रखते हैं और उनके व्यवसायी पिता राजेश शाह, एकनाथ शिंदे के नेतृत्व वाली शिवसेना के पूर्व नेता हैं।
बेंच ने आरोपी के आचरण पर नाराजगी जताते हुए कहा, “वह क्या करता है? वह देर रात मर्सिडीज में घर आता है, उसे शेड में पार्क करता है, बीएमडब्ल्यू लेता है, उसे दुर्घटनाग्रस्त कर देता है और फरार हो जाता है। इस मामले में, उसे जेल में ही रहने दो।”
ये भी पढ़ें: क्रैश के बाद मिहिर शाह ने 40 बार की गर्लफ्रेंड से बात
क्या था पूरा मामला?
अभियुक्त की ओर से वरिष्ठ वकील रेबेका जॉन पेश हुईं। उन्होंने स्वीकार किया कि मामले के तथ्य कुछ हद तक अप्रिय हैं। जुलाई 2024 में मुंबई के वर्ली सी फेस रोड पर मिहिर शाह कथित तौर पर तेज रफ्तार से गाड़ी चला रहा था, तभी उसकी बीएमडब्ल्यू कार ने स्कूटर पर सवार एक दंपति को टक्कर मार दी। दंपति की चीखें सुनने के बावजूद, मिहिर शाह कथित तौर पर गाड़ी चलाता रहा। स्कूटर चला रहे प्रदीप नखवा बच गए क्योंकि वे कार के बोनट से गिर गए थे। उनकी पत्नी की मौत हो गई और उनका शव लगभग दो किलोमीटर तक घसीटा गया।
जॉन ने सुप्रीम कोर्ट को बताया कि प्रमुख गवाहों के बयान दर्ज होने के बाद हाई कोर्ट ने मिहिर शाह को जमानत याचिका दायर करने की इजाजत दी थी। बेंच ने सुझाव दिया, “ऐसी स्थिति में, आप अपनी जमानत याचिका वापस ले सकते हैं।” पीठ ने जमानत याचिका वापस लेने के अनुरोध को स्वीकार कर लिया।
हाई कोर्ट ने याचिका खारिज कर दी थी
पुलिस को पता चला कि मिहिर शाह शराब के नशे में गाड़ी चला रहा था। उसे दुर्घटना के दो दिन बाद गिरफ्तार कर लिया गया। उसके पिता और ड्राइवर को उसे बचाने और भागने में मदद करने के आरोप में गिरफ्तार किया गया। हाई कोर्ट ने अपराध की प्रकृति, गंभीरता और संजीदगी, उसके आचरण, गवाहों को प्रभावित करने की आशंका और सबूतों से छेड़छाड़ का हवाला देते हुए मिहिर शाह की जमानत याचिका खारिज कर दी।
ये भी पढ़ें: आरोपी बेटे के पिता 2 दशक से हैं CM शिंदे के साथ
