कर्नाटक हाई कोर्ट ने एक अपराधी की हत्या के मामले में भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) के विधायक बायराथी बसवराज की अग्रिम जमानत याचिका शुक्रवार को खारिज कर दी। यह मामला शिवप्रकाश उर्फ बिकलू शिवू की हत्या से संबंधित है, जिसकी इस साल जुलाई में शहर के भारती नगर में हत्या कर दी गई थी।
जांच के दौरान पुलिस ने अपराध में बसवराज की कथित भूमिका की जांच शुरू की, इसके बाद उन्हें प्राथमिकी में पांचवें आरोपी के रूप में नामित किया गया है। गिरफ्तारी की आशंका से विधायक ने अग्रिम जमानत के लिए उच्च न्यायालय में याचिका दायर की थी।
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न्यायमूर्ति सुनील दत्त यादव ने याचिका पर सुनवाई की और बसवराज को अग्रिम जमानत देने से इनकार कर दिया। अदालत ने भाजपा नेता को उचित आवेदन के साथ अधीनस्थ अदालत में जाने का निर्देश दिया।
हाई कोर्ट ने गिरफ्तारी से किसी भी प्रकार की अंतरिम सुरक्षा प्रदान करने से भी इनकार कर दिया, जिससे जांच एजेंसियों के लिए विधायक को तलब करने या गिरफ्तार करने का रास्ता साफ हो गया है। हालांकि, अदालत ने यह स्पष्ट करते हुए सीमित राहत प्रदान की कि कर्नाटक संगठित अपराध नियंत्रण अधिनियम (केओसीए) के प्रावधान इस मामले में लागू नहीं होंगे।
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