रेसलिंग फेडरेशन ऑफ इंडिया (Wrestling Federation of India) के निवर्तमान अध्यक्ष बृजभूषण शरण सिंह (Brij Bhushan Sharan Singh) को राउज एवेन्यू कोर्ट से राहत मिल गई है। समन मिलने के बाद मंगलवार (18 जुलाई) कोर्ट में पेश हुए बृजभूषण शरण सिंह को 25 हजार रुपए के निजी मुचलके पर अंतरिम जमानत मिल गई। इस मामले में अगली सुनवाई 20 जुलाई को होगी। कोर्ट ने बृजभूषण के अलावा डब्ल्यूएफआई के निलंबित सचिव विनोद तोमर को भी गुरुवार तक अंतरिम जमानत दी है।
बृजभूषण के वकील ने लगाया मीडिया ट्रायल का आरोप
बृजभूषण सिंह के वकील ने मीडिया ट्रायल का आरोप लगाया। इस पर अतिरिक्त मुख्य मेट्रोपोलिटन मजिस्ट्रेट की कोर्ट ने कहा कि वह उच्च न्यायालय या ट्रायल कोर्ट के समक्ष याचिका दाखिल कर सकते हैं। अदालत अर्जी पर उचित आदेश पारित करेगी। हालांकि, वकील ने इस संबंध में कोई अर्जी दाखिल नहीं की।
ओलंपियन विनेश फोगाट, साक्षी मलिक और बजरंग पूनिया समेत देश के कई शीर्ष पहलवानों ने डब्ल्यूएफआई के निवर्तमान अध्यक्ष बृजभूषण सिंह के खिलाफ जंतर-मंतर पर धरना दिया था। बृजभूषण सिंह 6 महिला पहलवानों ने यौन शोषण के आरोप लगाए हैं। दिल्ली पुलिस ने बृजभूषण सिंह के खिलाफ चार्जशीट दायर की थी। जिसमें उनपर कई धाराएं लगाई गई थी।
कोर्ट जाने के लिए तैयार थे बृजभूषण
कोर्ट से समन मिलने के बाद बृजभूषण सिंह ने कहा था कि वह अदालत से जमानत की मांग करेंगे। पहले भी जब उन्हें समन किया गया था तब उन्होंने कहा था कि वह कोर्ट जाएंगे क्योंकि उन्हें किसी का डर या खौफ नहीं है। कोर्ट ने 7 जुलाई को बृजभूषण सिंह के साथ-साथ विनोद तोमर को भी 18 जुलाई को कोर्ट में पेश होने का आदेश दिया था।
बृजभूषण सिंह के खिलाफ 6 पहलवानों के उत्पीड़न के आरोप को लेकर चार्जशीट दाखिल की गई थी। दिल्ली पुलिस ने नाबालिग मामले में बृजभूषण को क्लीन चिट देने की बात कही थी। वहीं उनपर पर भारतीय दंड संहिता की धारा 506 (आपराधिक धमकी), 354 (महिला की शीलता भंग करना), 354ए (यौन उत्पीड़न) और 354 डी (पीछा करना) के तहत आरोप तय किए गए हैं।