रेसलिंग फेडरेशन ऑफ इंडिया (WFI) के निवर्तमान अध्यक्ष और भाजपा सांसद बृजभूषण शरण सिंह पर महिला पहलवानों की यौन उत्पीड़न के आरोप के मामले में दिल्ली पुलिस ने गुरुवार, 15 जून को राउज एवेन्यू कोर्ट में 1000 से ज्यादा पन्नों की चार्जशीट दायर की। चार्जशीट अपर मुख्य मेट्रोपोलिटन मजिस्ट्रेट की अदालत में दाखिल गई। बृजभूषण के खिलाफ मामले में 2 एफआईआर दर्ज है। इनमें एक पॉक्सो एक्ट के तहत दर्ज है।

पॉक्सो मामले में दिल्ली पुलिस ने बृजभूषण शरण सिंह को क्लीन चिट दे दी। नाबालिग मामले में पुलिस ने पटियाला हाउस कोर्ट में 550 से ज्यादा पन्नों की कैंसिलेशन रिपोर्ट दाखिल की। दिल्ली पुलिस ने बृजभूषण के खिलाफ नाबालिग पहलवान द्वारा दायर मामले को रद्द करने की सिफारिश करते हुए अदालत को बताया कि कोई पुख्ता सबूत नहीं मिला। नाबालिग पहलवान और उसके पिता के बयानों का हवाला दिया गया है।

दिल्ली पुलिस ने कोर्ट में क्या कहा?

द इंडियन एक्सप्रेस की रिपोर्ट के अनुसार दिल्ली पुलिस ने कोर्ट में बताया कि वह पहलवानों की ओर से दर्ज कराई गई एफआईआर की जांच के बाद बृजभूषण शरण सिंह के खिलाफ आईपीसी की धारा 354, 354 ए, 354 डी और विनोद तोमर के खिलाफ आईपीसी की धारा 109, 354, 354 ए, 506 के तहत आरोप पत्र दाखिल कर रही है। विनोद तोमर डब्ल्यूएफआई के निवर्तमान उपाध्यक्ष हैं।

बृजभूषण को गिरफ्तारी से फौरी राहत

माना जा रहा है कि दिल्ली पुलिस की इस अर्जी के बाद बृजभूषण को गिरफ्तारी से फौरी राहत मिल गई है। मामले में 4 जुलाई को सुनवाई होगी। ध्यान रहे कि 6 जुलाई को डब्ल्यूएफआई के चुनाव होने हैं।दिल्ली पुलिस की कोर्ट में आरोप पत्र दायर करने के बाद अब देखने वाली बात होगी कि बृजभूषण के खिलाफ मोर्चा खोले पहलवानों का अगला कदम क्या होगा?

बृजभूषण शरण सिंह की गिरफ्तारी की मांग कर रहे पहलवान

पहलवान लगातार भाजपा सांसद बृजभूषण शरण सिंह की गिरफ्तारी की मांग कर रहे हैं। एक हफ्ते पहले पहलवानों की खेल मंत्री अनुराग ठाकुर से मामले को लेकर बैठक हुई थी। सरकार से बृजभूषण के खिलाफ 15 जून तक आरोप पत्र दायर करने का आश्वासन मिला था। इसके बाद पहलवानों ने धरना प्रदर्शन स्थगित कर दिया था। उन्होंने कहा था कि दिल्ली पुलिस के कदम के हिसाब से आगे की रणनीति तय करेंगे।