Tamil Nadu TNUSRB Recruitment 2020: मद्रास उच्च न्यायालय ने चयन प्रक्रिया में कथित गड़बड़ी की सीबीआई जांच की मांग करने वाले 15 लोगों की याचिका के मामले में TNUSRB द्वारा 8,000 पदों की भर्तियों पर अंतरिम रोक लगाने का आदेश दिया है। न्यायमूर्ति एन आनंद वेंकटेश ने भर्ती प्रक्रिया पर रोक लगाने का आदेश देते हुए कहा कि यदि हर पब्लिक सर्विस एग्‍जाम में गड़बड़ी होती है तो इन परीक्षाओं पर जनता का विश्वास खत्म हो जाएगा।

याचिकाकर्ताओं ने ग्रेड- II कांस्टेबल, फायरमैन और जेल वार्डन के पदों के लिए 2019 में TNUSRB (तमिलनाडु यूनिफ़ॉर्म सर्विसेज रिक्रूटमेंट बोर्ड) द्वारा आयोजित भर्ती में गड़बड़ी का आरोप लगाया। याचिकाकर्ताओं के वकील ने कहा कि अकेले वेल्लूर जिले से लगभग 1,019 उम्मीदवार चुने गए हैं और अन्य 763 विल्लुपुरम के परीक्षा केंद्रों से।

इन सभी उम्मीदवारों को परीक्षा में 72 से अधिक मिले थे और उनमें से ज्यादातर चयनित उम्‍मीदवार वेल्लोर सिगराम ट्यूशन सेंटर के थे। याचिकाकर्ता चाहते थे कि अदालत फाइनल मेरिट के रिकॉर्ड की सीबीआई जांच का आदेश दे तथा भर्ती को भी रद्द कर दे।

न्यायाधीश ने कहा, “हलफनामे में लगाए गए आरोपों पर विचार करते हुए, अदालत का विचार है कि पूरे चयन पर एक सप्ताह की अवधि के लिए रोक रखी जाए।” उत्तरदाताओं को एक काउंटर दायर करने का निर्देश देते हुए न्यायाधीश ने याचिकाओं को मार्च तक के‍ लिए स्थगित कर दिया।