(Story By- Damini Nath)

लोकसभा चुनाव 2024 के लिए 7 चरणों की वोटिंग के बाद 4 जून को मतगणना होगी। उससे पहले रविवार को कांग्रेस का प्रतिनिधिमंडल काउंटिंग की शर्तें लेकर चुनाव आयोग के पास पहुंचा, जिसके बाद केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण की अगुवाई में बीजेपी का प्रतिनिधिमंडल भी ECI के पास अपनी शर्तें लेकर गया। इंडिया गठबंधन ने मतगणना से पहले चुनाव आयोग से EVM की गिनती को अंतिम रूप देने से पहले पोस्टल बैलेट की गिनती पूरी करने के लिए रिटर्निंग अधिकारियों को निर्देश जारी करने के लिए कहा।

पोस्टल बैलेट की संख्या बढ़ने की उम्मीद के साथ विपक्षी दलों ने काउंटिंग पर चिंता व्यक्त की है। चुनाव आयोग को लिखे अपने पत्र में उन्होंने बताया कि 2020 के बिहार चुनाव में जीत का अंतर 12,700 वोटों का था, जबकि डाक मतपत्रों की संख्या 52,000 थी। INDIA गठबंधन ने कहा, “वास्तव में बिहार में भारी हंगामा हुआ क्योंकि यह पहला चुनाव था जो कोविड-19 महामारी की शुरुआत के बाद आयोजित किया गया था और जहां ईवीएम वोटों की गिनती के अंत में पोस्टल बैलेट की गिनती की गई थी।”

2019 तक इस तरह होती थी काउंटिंग

गठबंधन ने चुनाव आयोग से मई 2019 के पत्र को वापस लेने और चुनाव संचालन नियम, 1961 के नियम 54A के अनुरूप निर्देश जारी करने के लिए कहा। जिसके मुताबिक, रिटर्निंग अधिकारी पहले पोस्टल बैलेट्स की गिनती करेंगे।

दरअसल, 2019 के लोकसभा चुनावों तक पोस्टल बैलेट की गिनती पहले की जाती थी और उसके 30 मिनट बाद ईवीएम की गिनती शुरू होती थी। साथ ही ईवीएम की गिनती पूरी होने से पहले सभी पोस्टल बैलेट की गिनती की जाती थी।

2019 के बाद चुनाव आयोग ने बदला नियम

फरवरी 2019 में काउंटिंग एजेंटों के लिए चुनाव आयोग की हैंडबुक में कहा गया है, “किसी भी परिस्थिति में, पोस्टल बैलेट की गिनती को अंतिम रूप देने से पहले ईवीएम की गिनती के नतीजे घोषित नहीं किए जाने चाहिए।” वहीं, नए नियम के अनुसार अब पोस्टल बैलेट की गिनती ईवीएम की गिनती से 30 मिनट पहले शुरू होती है लेकिन इसे ईवीएम से पहले पूरा करना जरूरी नहीं है।

2019 के चुनावों के बाद चुनाव आयोग ने दिशानिर्देशों में बदलाव करने का फैसला किया क्योंकि पोस्टल बैलेट की संख्या बढ़ गई थी, खासकर इलेक्ट्रॉनिक ट्रांसमिटेड पोस्टल बैलेट सिस्टम (ETPBS) की शुरुआत के बाद। उस समय हर विधानसभा क्षेत्र से किसी भी पांच मतदान केंद्रों की वीवीपीएटी पर्चियों की अनिवार्य गिनती की जाती थी।

EVM की गिनती पूरी हो जाने के बाद VVPAT पर्चियों की गिनती

18 मई 2019 को सभी मुख्य निर्वाचन अधिकारियों को दिए गए नए निर्देशों में चुनाव आयोग ने अपने पुराने दिशानिर्देश को वापस ले लिया जिसके तहत ईवीएम की गिनती पोस्टल बैलेट की गिनती पूरी होने के बाद ही की जानी चाहिए। नए निर्देशों में ECI ने कहा, “ईवीएम की गिनती डाक मतपत्रों की गिनती पूरी होने के पहले भी जारी रह सकती है।” एक बार ईवीएम की गिनती पूरी हो जाने के बाद वीवीपैट पर्चियों की गिनती की जा सकती है।

चुनाव आयोग ने पोस्टल बैलेट की अनिवार्य रूप से दोबारा गिनती के नियम को भी संशोधित किया। इससे पहले, अगर जीत का अंतर पोस्टल बैलेट्स की कुल संख्या से कम होता था तो डाक मतपत्रों की दोबारा गिनती की जाती थी। नए नियमों के अनुसार अब गिनती के दौरान अमान्य घोषित किए गए पोस्टल बैलेट्स का फिर से सत्यापन किया जाएगा अगर जीत का मार्जिन ऐसे बैलेट्स की संख्या से कम है।

इन लोगों के लिए है पोस्टल बैलेट की सुविधा

2019 के लोकसभा चुनावों की बात की जाये तो उस दौरान कुल 22.71 लाख डाक मतपत्र प्राप्त हुए थे जो कुल 60.76 करोड़ वैध वोटों का 0.37% था। इस बार डाक मतपत्रों की संख्या अधिक होने की उम्मीद है। रक्षा बलों के कर्मचारी जो अपने होम टाउन के बाहर तैनात हैं, चुनाव आयोग ने अक्टूबर 2019 में आवश्यक सेवा कर्मियों, 80 वर्ष से अधिक उम्र के लोगों और विकलांग व्यक्तियों के लिए भी पोस्टल बैलेट की सुविधा शुरू की। तब से, 85 वर्ष से अधिक उम्र के वरिष्ठ नागरिकों और कोविड-19 पेशेंट्स को पोस्टल बैलेट के जरिये मतदान करने के पात्र लोगों की सूची में शामिल किया गया है।

नए दिशानिर्देश के मुताबिक एजेंटों के लिए 2023 हैंडबुक के अनुसार, “पोस्टल बैलेट की गिनती शुरू होने के 30 मिनट बाद ईवीएम की गिनती शुरू हो सकती है और डाक मतपत्र की गिनती चालू रहने के बावजूद जारी रह सकती है। एक बार ईवीएम की गिनती पूरी हो जाने के बाद वीवीपैट पर्चियों की गिनती भी शुरू हो सकती है।

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