सुप्रीम कोर्ट में अजब-गजब याचिकाएं आती रहती हैं। 10 अप्रैल को ऐसा ही एक वाकया हुआ। एक शख्स आगजनी की घटना की सीबीआई जांच कराने की अर्जी लेकर सुप्रीम कोर्ट पहुंच गया। चीफ जस्टिस डीवाई चंद्रचूड़ यह याचिका नाराज हो गए और शख़्स को फटकार लगाई।
सीजेआई चंद्रचूड़ ने कहा कि अब आग लगने की घटना की भी सीबीआई जांच होनी चाहिए? क्या देश में कहीं आग लग जाएगी तो सीबीआई इसकी जांच करेगी? यह क्या है?
CBI जांच की अर्जी देख नाराज हो गए जस्टिस चंद्रचूड़
जस्टिस चंद्रचूड़ की पर याचिकाकर्ता ने कहा कि मैं ह्यूस्टन (अमेरिका) से आया हूं। मैंने राजनीतिक पार्टियों को चंदा भी दिया है। इस पर जस्टिस चंद्रचूड़ ने कहा कि आप दो चीजों को एक में मिला रहे हैं। आप जो कह रहे हैं और जो बहस कर रहे हैं, दोनों का एक दूसरे से कोई लेना-देना ही नहीं है।
CJI चंद्रचूड़ ने आगे कहा कि आग लगने की घटना की सीबीआई जांच का कोई तुक ही नहीं है… डिसमिस्ड। उन्होंने याचिका खारिज कर दी।
सीबीआई का इतिहास
सीबीआई यानी सेंट्रल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन की स्थापना साल 1963 में की गई थी। सीबीआई के गठन का उद्देश्य रक्षा खरीद से संबंधित अपराध, उच्च पदों पर भ्रष्टाचार, गंभीर धोखाधड़ी, सामाजिक अपराध, अखिल भारतीय और अंतर राज्यीय प्रभाव वाले मामलों की जांच करना है। सीबीआई में मुख्य तौर पर दो विंग हैं- एक सामान्य अपराध और दूसरा आर्थिक अपराध।
गठन के दो साल बाद तक सीबीआई मुख्य तौर पर आर्थिक अपराध और भ्रष्टाचार से जुड़े मामलों की ही जांच करती थी। लेकिन साल 1965 से आतंकवाद, मर्डर, वित्तीय अपराध, किडनैपिंग जैसे अपराध भी सीबीआई के दायरे में आए।
क्या है सीबीआई का अधिकार क्षेत्र?
डीएसपीई अधिनियम 1946 की धारा 2 के तहत तहत सीबीआई को केंद्र द्वारा अधिसूचित मामलों व केंद्र शासित प्रदेशों की जांच की शक्ति प्राप्त है। हालांकि यदि कोई राज्य, केंद्र से सीबीआई जांच का अनुरोध करता है तो केंद्र इसकी सिफारिश कर सकता है।
क्या कोर्ट, CBI जांच का आदेश दे सकता है?
इसके अलावा सर्वोच्च न्यायालय व उच्च न्यायालय भी सीबीआई को जांच का निर्देश दे सकते हैं। इन परिस्थितियों के अलावा कोई भी व्यक्ति केंद्र सरकार, सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों और राष्ट्रीयकृत बैंकों में भ्रष्टाचार से जुड़े किसी मामले की सीबीआई से शिकायत कर सकता है।
मजिस्ट्रेट के पास CBI जांच कराने का अधिकार नहीं
सुप्रीम कोर्ट या हाईकोर्ट के अलावा, मजिस्ट्रेट सीबीआई जांच का आदेश नहीं दे सकता है। साल 2001 के बहुचर्चित सीबीआई बनाम राजस्थान स्टेट केस में कहा गया था कि मजिस्ट्रेट के पास सीआरपीसी की धारा 156(3) के तहत सिर्फ पुलिस स्टेशन के प्रभारी अधिकारी को जांच का निर्देश देने की शक्ति है। सीबीआई जांच का निर्देश देने का अधिकार नहीं है।
क्या सीबीआई खुद जांच कर सकती है?
करप्शन से जुड़े मामलों में सीबीआई सीधे जांच भी कर सकती है, इसके लिए केंद्र या राज्य की मंजूरी की जरूरत नहीं पड़ती है। सीबीआई के चार शहरों में दफ्तर हैं- दिल्ली, मुंबई, कोलकाता और चेन्नई, जहां शिकायत दी जा सकती है। एक और गौर करने वाली बात है कि सीबीआई जिन मामलों की जांच करती है, उसकी सुनवाई सीबीआई की विशेष अदालत में ही होती है।