सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश फिलहाल विदेश में हैं। लेकिन भारत में कुछ ऐसा हुआ कि उन्हें हस्तक्षेप करने को मजबूर होना पड़ा। दरअसल, इलाहाबाद हाईकोर्ट ने कथित रेप पीड़िता की जन्म कुंडली के जांच का आदेश दिया था ताकि यह पता चल सके कि वह मांगलिक है या नहीं। यह आदेश इलाहाबाद उच्च न्यायालय की लखनऊ बेंच के जस्टिस बृज राज सिंह ने 23 मई को दिया था।

शनिवार को भारत के मुख्य न्यायाधीश (CJI) डीवाई चंद्रचूड़ ने मामले में हस्तक्षेप किया। इसके बाद सुप्रीम कोर्ट के जस्टिस सुधांशु धूलिया और पंकज मित्तल ने दोपहर 3 बजे एक विशेष बैठक की। उच्चतम न्यायालय ने स्वत: संज्ञान लेते हुए उच्च न्यायालय के आदेश पर रोक लगा दी।

आरोपी के वकील ने हाईकोर्ट में दलील दी थी कि उसके मुवक्किल का पीड़िता के साथ विवाह नहीं हो सकता क्योंकि पीड़िता मांगलिक है। बता दें, भारतीय समाज के कुछ वर्गों का मानना है कि मंगल ग्रह के प्रभाव में पैदा हुए व्यक्ति में “मंगल दोष ” होता है। ऐसा अंधविश्वास है कि मांगलिक और गैर मांगलिक व्यक्ति के बीच विवाह अशुभ होता है।

इलाहाबाद हाईकोर्ट ने क्या कहा था?

23 मई को इलाहाबाद हाईकोर्ट में जस्टिस बृज राज सिंह की बेंच रेप से जुड़े एक मामले में आरोपी की जमानत याचिका पर सुनवाई कर रही थी। आरोपी ने कथित तौर पर शादी करने का झूठा वादा कर पीड़िता के साथ यौन संबंध बनाने के बाद शादी करने से इनकार कर दिया था।

आरोपी के वकील की दलील है कि उसका मुवक्किल पीड़िता से शादी नहीं कर सकता क्योंकि वह मांगलिक है। इसके बाद बेंच ने लखनऊ विश्वविद्यालय के ज्योतिष विभाग के हेड ऑफ डिपार्टमेंट को पीड़िता की कुंडली की जांच कर यह बताने का निर्देश दिया कि वह मांगलिक है या नहीं। साथ ही कोर्ट ने आरोपी को भी अपनी कुंडली दस दिन के भीतर हेड ऑफ डिपार्टमेंट के सामने पेश करने को कहा। कुंडली की जांच के बाद लखनऊ विश्वविद्यालय को तीन सप्ताह के भीतर सीलबंद लिफाफे में अपनी रिपोर्ट अदालत को देनी थी।

क्या है पूरा मामला?

मामला उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ का है। 15 जून, 2022 को चिनहट थाने में एक लड़की ने गोविंद राय उर्फ मोनू के खिलाफ FIR दर्ज कराई थी। एफआईआर के मुताबिक, “16 जून 2020 को निजामपुर मल्हौर निवासी मोनू और लड़की का रोका हुआ था। इसके बाद मोनू और लड़की के बीच बातचीत होने लगी। दोनों ऑडियो और वीडियो कॉल पर बात करते थे। 19 अप्रैल 2021 लड़की के पिता की मौत होने पर मोनू अपनी मां के साथ उसके घर आया।

20 अप्रैल, 2021 की रात जब परिवार के सभी सदस्य सो गए तो मोनू लड़की के पास गया और उसकी सहमति के बिना इसके साथ शारीरिक संबंध बनाया। लड़की के मना करने पर मोनू ने कहा कि कुछ ही दिन में हमारी शादी होने वाली है, ऐसे में शारीरिक संबंध बनाने में क्या दिक्कत है?” पीड़िता के मुताबिक, मोनू ने उसका चार दिनों तक रेप किया। बाद में दोनों की फोन पर बात होती रही। जब लड़की शादी की बात करती तो वह बात टाल देता।

प्राइवेट फोटो वायरल करने की धमकी

लड़की का दावा है कि जब उसने शादी का दबाव बनाया तो मोनू ने उसकी कुंडली में मांगलिक दोष बताते हुए शादी से इनकार कर दिया। मोनू ने लड़की को बताय वह कहीं और शादी कर रहा है। साथ ही धमकी दी कि अगर उसने किसी को उनके संबंध के बारे में बताया तो वह उसकी प्राइवेट तस्वीर वायरल कर देगा। पीड़िता द्वारा एफआईआर दर्ज कराने के बाद मोनू को गिरफ्तार कर लिया गया था।