पाकिस्तान के विदेश मंत्रालय ने आतंकी सरगना हाफिज सईद (Hafiz Saeed) के प्रत्यर्पण (Extradition) की भारत की मांग को खारिज कर दिया है। पाकिस्तान विदेश कार्यालय की प्रवक्ता मुमताज जहरा बलूच (Mumtaz Zahra Baloch) ने कहा कि पाकिस्तान को भारतीय अधिकारियों से सईद के प्रत्यर्पण की मांग करने वाला अनुरोध मिला है। उन्होंने कहा, ‘‘यह ध्यान दिया जाना चाहिए कि पाकिस्तान और भारत के बीच कोई द्विपक्षीय प्रत्यर्पण संधि मौजूद नहीं है। लिहाजा उसका प्रत्यर्पण संभव नहीं है।’’

हालांकि इन मामलों के जानकारों का कहना है कि इस तरह के मसौदा समझौते के अभाव में भी प्रत्यर्पण संभव है। सईद के नेतृत्व वाला जमात-उद-दावा (JUD) लश्कर-ए-तैयबा (LET) का मुखौटा संगठन है। लश्कर-ए-तैयबा 2008 के मुंबई हमले को अंजाम देने के लिए जिम्मेदार है, जिसमें छह अमेरिकियों सहित 166 लोग मारे गए थे।

पाकिस्तान ने शुक्रवार को पुष्टि की कि भारत ने कई आतंकी मामलों में वांछित 2008 के मुंबई हमले के मुख्य साजिशकर्ता हाफिज सईद के प्रत्यर्पण की मांग की है। संयुक्त राष्ट्र द्वारा आंतकी घोषित सईद लश्कर-ए-तैयबा (Lashkar-e-Taiba) का संस्थापक है। विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता अरिंदम बागची (Arindam Bagchi) ने शुक्रवार को कहा कि सईद के प्रत्यर्पण का अनुरोध कुछ दस्तावेजों के साथ हाल में पाकिस्तान को भेजा गया था। बागची ने नई दिल्ली में संवाददाताओं से कहा, ‘‘हमने संबंधित सहायक दस्तावेजों के साथ पाकिस्तान सरकार को एक अनुरोध भेज दिया है।’’

भारत ने सईद के बेटे तल्हा सईद के पाकिस्तान में चुनाव लड़ने की खबरों पर भी गौर किया और कहा कि उस देश में कट्टरपंथी आतंकवादी संगठनों को “मुख्यधारा में आना” कोई नई बात नहीं है और यह लंबे समय से उसकी सरकारी नीति का हिस्सा है।