पाकिस्तान के पूर्व पीएम इमरान खान के मामले में इस्लामाबाद हाईकोर्ट ने आज भी कोई फैसला नहीं दिया। आज हाईकोर्ट का फैसला आने के आसार थे। लेकिन बहस के बाद हाईकोर्ट ने सुनवाई को 28 अगस्त तक के लिए स्थगित कर दिया। इमरान के लिए ये झटका है, क्योंकि हाईकोर्ट के फैसले के बाद ही वो सुप्रीम कोर्ट का रुख कर सकते हैं। जब तक हाईकोर्ट फैसला नहीं देता तब तक सुप्रीम कोर्ट दखल नहीं दे सकता।

पाकिस्तान सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस उमर अता बंदियाल ने इमरान के मामले पर गौर किया था। तीन जजों की बेंच ने इमरान के मामले में माना कि निचली अदालत के फैसले में खामियां हैं। लेकिन चीफ जस्टिस ने साफ कर दिया कि वो हाईकोर्ट का फैसला आने के बाद ही सुनवाई करेंगे।

इमरान खान को 5 अगस्त को सेशन कोर्ट ने तोशाखाना केस में जुर्माने के साथ तीन साल कैद की सजा सुनाई थी। इमरान उसके बाद से अटक जेल में बंद हैं। इमरान ने अपनी सजा को हाईकोर्ट में चुनौती दी है। उनका कहना है कि सेशन कोर्ट का फैसला सरासर गलत है। इमरान पर आरोप है कि उन्होंने विदेशी नेताओं से मिले बहुमूल्य गिफ्ट बगैर कर दिए अपने पास रख लिए। ये उपहार करोड़ों रुपये के हैं।

विदेशी मुल्कों से इमरान खान को मिले थे बहुमूल्य उपहार

इमरान खान तकरीबन साढ़े तीन साल तक पाकिस्तान के प्रधानमंत्री रहे थे। इस दौरान उन्होंने कई देशों की यात्राएं कीं। उन्हें कई उपहार मिले। सेशन कोर्ट का मानना है कि ये सारी चीजें पाकिस्तान की मिल्कियत हैं, क्योंकि इमरान को जो कुछ मिला वो देश के पीएम के तौर पर मिला।

गौरतलब है कि पाकिस्तान की नेशनल असेंबली का निचला सदन भंग हो चुका है। कार्यवाहक पीएम के हाथों में देश की बागडोर है। असेंबली भंग होने के 90 दिनों के भीतक चुनाव आयोग को देश में चुनाव कराना है। लेकिन राजनीतिक उठापटक पूरे जोरों पर है। इमरान खान जेल से बाहर आते दिख नहीं रहे तो पूर्व पीएम ख्वाहिश जताने के बाद भी लंदन से वापस अपने मुल्क नहीं लौट पा रहे हैं।