Pakistan Former PM Imran Khan Attack Case: पाकिस्तान के पूर्व प्रधानमंत्री इमरान खान पर 2022 में हुए हमले के मुख्य आरोपी को दो अलग-अलग आजीवन कारावास और 500,000 पाकिस्तानी रुपये (पीकेआर) के जुर्माने की सजा सुनाई। द एक्सप्रेस ट्रिब्यून की रिपोर्ट के अनुसार, गुजरांवाला में एक विशेष आतंकवाद निरोधक अदालत (एटीसी) ने शनिवार को यह आदेश जारी किया।

आरोपी नवीद को 2022 में वजीराबाद में इमरान खान पर हमले के दौरान आतंकवाद और पीटीआई कार्यकर्ता मोअज्जम
की हत्या का दोषी पाया गया था। दो आजीवन कारावास के अलावा कोर्ट ने उसे घटना के दौरान चार अन्य लोगों को घायल करने के लिए तीन से पांच साल तक की जेल की सजा भी सुनाई।

द एक्सप्रेस ट्रिब्यून की रिपोर्ट के अनुसार, कोर्ट ने सबूतों के अभाव में दो अन्य आरोपियों तैयब जहांगीर बट और वकास को बरी कर दिया।

इससे पहले फरवरी 2023 में इसी एटीसी कोर्ट ने एक अन्य संदिग्ध अहसान की जमानत मंजूर की थी, जो स्थानीय पाकिस्तान मुस्लिम लीग-नवाज (पीएमएल-एन) नेता का भाई है, जबकि सह-आरोपी वकास की जमानत याचिका खारिज कर दी थी।

अहसान को 500,000 पाकिस्तानी रुपये के जमानत बांड जमा करने के बाद रिहा कर दिया गया था। यह मामला 3 नवंबर, 2022 को वजीराबाद में पीटीआई द्वारा आयोजित लॉन्ग मार्च के दौरान हुए हमले से जुड़ा है , जब एक व्यक्ति ने इमरान खान को गोली मारकर घायल कर दिया था और उनके एक समर्थक मोअज्जम की हत्या कर दी थी। फैसल जावेद और कई अन्य लोग भी घायल हुए थे बाद में, खान ने संघीय आंतरिक मंत्री सहित वरिष्ठ सरकारी अधिकारियों पर योजना में शामिल होने का आरोप लगाया था। पुलिस द्वारा मामला दर्ज करने से पहले इस घटना के परिणामस्वरूप राजनीतिक और कानूनी गतिरोध पैदा हो गया।

द एक्सप्रेस ट्रिब्यून की रिपोर्ट के अनुसार, 3 नवंबर 2022 को आतंकवाद विरोधी अधिनियम 1997 के तहत एक संयुक्त जांच दल (जेआईटी) का गठन किया गया और 7 नवंबर को आधिकारिक रूप से प्रथम सूचना रिपोर्ट (एफआईआर) दर्ज की गई।

द न्यूज इंटरनेशनल की रिपोर्ट के अनुसार, इससे पहले शुक्रवार को पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ (पीटीआई) ने अपना 29वां स्थापना दिवस मनाया और पार्टी के संस्थापक इमरान खान सहित पार्टी नेताओं और कार्यकर्ताओं की रिहाई की मांग की। पार्टी ने संविधान की सर्वोच्चता और कानून के शासन के लिए संघर्ष जारी रखने का संकल्प लिया।

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पीटीआई नेताओं ने पार्टी के स्थापना दिवस के अवसर पर खैबर पख्तूनख्वा हाउस में आयोजित एक समारोह में सर्वसम्मति से एक प्रस्ताव पारित किया। प्रस्ताव में इमरान खान की “अवैध” कैद की निंदा की गई और पीटीआई के उपाध्यक्ष शाह महमूद कुरैशी सहित सभी राजनीतिक कैदियों की रिहाई की मांग की गई।

पीटीआई द्वारा पारित प्रस्ताव में कहा गया कि देश ने अपने नेता इमरान खान के आह्वान का जवाब दिया और 8 फरवरी, 2024 के चुनावों में पीटीआई को भारी बहुमत से जिताया। दुर्भाग्य से, पार्टी का जनादेश चुरा लिया गया। यह लोगों के अधिकारों पर डकैती और संविधान पर हमला है। हम अपने वैध जनादेश की वापसी की पुरजोर मांग करते हैं।

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