कोरोना वायरस (Coronavirus) भारत में बहुत तेजी से पैर पसारता दिख रहा है। रिपोर्ट्स के अनुसार, भारत में कोरोना वायरस से संक्रमित लोगों की संख्या बढ़कर 4421 हो गई है, जिनमें से 3981 एक्टिव केस हैं और 325 लोग ठीक होकर घर भी जा चुके हैं। वहीं कोरोना वायरस से 114 लोगों की मौत भी हुई है। ऐसे में जिन लोगों की कोराना वायरस से मौत हुई है उनके परिवार के लोगों को क्लेम देने से कोई इंश्योरेंज कंपनी मना नहीं कर सकती है।
रिपोर्ट्स के मुताबिक, कोरोना वायरस से अगर किसी पॉलिसी होल्डर की मौत होती है तो नॉमिनी को डेथ बेनिफिट के तौर पर राशि मिलेगी। डेथ बेनेफिट इंश्योरेंस कंपनी किसी की मौत हो जाने पर उसके द्वारा नॉमिनी बनाए गए व्यक्ति या लाभार्थी को राशि देती है। जमा राशि को लेने के लिए नॉमिनी को पहले क्लेम फाइल करना पड़ता है।
मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार, सभी बीमा कंपनी कोरोना वायरस के चलते हुई मौतों के सिलसिले में क्लेम का निपटान करने के लिए बाध्य हैं। हालांकि ये सारी बातें सिर्फ एक अफवाह है। जिन लोगों की भी कोरोना वायरस से मौत हुई है उनके परिवार के सदस्य राशि के लिए क्लेम कर सकती है और बीमा कंपनियां इसे खारिज नहीं कर सकती है। आज तक के मुताबित, जीवन बीमा काउंसिल ने अब इसे साफ स्पष्ट कर दिया है कि कोई भी बीमा कंपनी ऐसे क्लेम को निपटाने से मना नहीं कर सकती है।
न्यूज एजेंसी पीटीआई के मुताबिक, जीवन बीमा काउंसिल के महासचिव एस एन भट्टाचार्य ने कहा, ‘कोरोना वायरस का प्रकोप दिन-प्रतिदिन बढ़ता जा रहा है। ऐसे में हर घर के लोगों को जीवन बीमा से जुड़ी हर जरूरी बल मिले। जीवन बीमा कंपनियां हर सुनिश्चित प्रयास कर रही है कि लोगों को कम से कम दिक्कतों का सामना करन पड़े या ना करन पड़े। जीवन बीमा कंपनियां डिजीटल मीडिया के माध्यम लोगों तक सारी
सुविधा पहुंचाने की प्रयास में लगी हुई हैं। इस कठिन समय में जीवन बीमा कंपनियां अपने ग्राहकों के साथ हैं और ग्राहकों को अफवाहों से प्रभावित नहीं होना चाहिए।