शुक्रवार रात दस बजे से दिल्ली में कर्फ्यू की व्यवस्था लागू की गई है। दिल्ली सरकार ने लगातार बढ़ रहे कोरोना संक्रमण के मामलों को काबू में लाने के लिए यह पहल की है। इसे सरकार ने ‘सप्ताहांत कर्फ्यू’ का नाम दिया है। मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने बताया कि इस दौरान दिल्ली में आवश्यक सेवाओं को छोड़कर अन्य गतिविधियां बंद रहेंगी। शुक्रवार 16 अप्रैल से यह कर्फ्यू शुरू होगा और सोमवार सुबह 5 बजे तक यह व्यवस्था लागू रहेगी। बंद के दौरान आम जनता की सुविधा के लिए पास जारी किए जाएंगे।
अरविंद केजरीवाल ने प्रेसवार्ता में बताया कि मॉल, जिम, स्पॉ, आॅडिटोरियम पूरी तरह से बंद रहेंगे जबकि सिनेमा हॉल 30 फीसद क्षमता के साथ खुल सकेंगे। उन्होंने बताया कि सभी निगमों के क्षेत्र में अब एक साप्ताहिक बाजार को लगाने की अनुमति होगी। जबकि रेस्तरां से केवल घर तक खाना पहुंचाने की सुविधा दी जाएगी। लोग रेस्तरां जाकर खाद्य सामग्री का आनंद नहीं ले सकेंगे।
मुख्यमंत्री ने कहा कि कोरोना संक्रमण के मामले लगातार बढ़ रहे हैं। इस स्थिति को नियंत्रित करने के लिए दिल्ली सरकार ने यह फैसला लिया है। इस संबंध में गुरुवार को उपराज्यपाल अनिल बैजल की बैठक में ये फैसले लिए गए हैं। ‘सप्ताहांत कर्फ्यू’ लगाने का कारण यह है कि कार्य दिवस के दौरान लोगों को अपने काम पर जाना पड़ता है, लेकिन साप्ताहिक छुट्टी पर जो लोग घर से बाहर निकलते हैं, उनमें ज्यादातर लोग मनोरंजन या दूसरी गतिविधियों के लिए निकलते हैं। इस निर्णय से ऐसी अनावश्यक गतिविधियों पर अंकुश लगाया जा सकेगा। इससे लोग कम लोगों के संपर्क में आएंगे और कोरोना के मामलों में कमी लाने में मदद मिलेगी।
अरविंद केजरीवाल ने कहा कि इस कर्फ्यू की वजह से जो आवश्यक सेवाएं हैं, वह बाधित नहीं होंगी।
जैसे किसी को अस्पताल, एअरपोर्ट, रेलवे स्टेशन या शादियों में जाना है तो इसमें कोई बाधा नहीं आएगी। ऐसे लोगों को हम कर्फ्यू पास देकर उनके आवागमन की अनुमति देंगे। आवश्यक सेवाओं से जुड़े लोग कर्फ्यू पास के लिए आवेदन कर सकते हैं और हम उनको जल्द से जल्द बिना किसी परेशानी के कर्फ्यू पास देंगे। मुख्यमंत्री ने कहा कि इन प्रतिबंधों की वजह से लोगों को तकलीफ होगी, लेकिन यह प्रतिबंध इस वक्त लगाना बहुत जरूरी है। मुख्यमंत्री ने सभी प्रतिबंधों का पालन करने के लिए आम जनता से सहयोग की अपील की है। उन्होंने कहा कि यह कोरोना की चौथी लहर है।
दिल्ली आपादा प्रबंधन प्राधिकरण (डीडीएमए) ने इस बाबत गुरुवार देर शाम एक आदेश जारी किया है। इसके मुताबिक यह व्यवस्था आगामी 31 अप्रैल तक लागू रहेगी। इन आदेशों में विभिन्न जरूरी सेवाओं से संबंधित लोगों को पहचान पत्र के आधार पर अनुमति प्रदान की गई है। इसके अतिरिक्त ऐसा व्यक्ति जो कोरोना संक्रमण का टीका लगवाने जा रहा है उसे भी रोका नहीं जाएगा। इस बाबत दिल्ली के मुख्य सचिव ने आदेश जारी किए हैं और सभी संबंधित विभागों को इस आदेशों की प्रतियां भेजी गई हैं। उन्होंने कहा कि मुझे उम्मीद है कि सभी लोग कोरोना के खिलाफ लड़ाई में सरकार का साथ देंगे।
ये गतिविधियां जारी रहेंगी
– फल-सब्जी, दूध व राशन की दुकानें, पशु चारा व आहार की दुकानें, दवा व डॉक्टर क्लीनिक
– बैंक, बीमा कार्यालय, एटीएम सेवा
– टेलीकॉम व आइटी सेवा क्षेत्र
– आश्यक खाद्य सामग्री उपलब्ध कराने वाली वाहन सेवा
– पेट्रोल, सीएनजी, एलपीजी व गैस सेवाएं
– बिजली उत्पादन सेवाएं
– कोल्ड स्टोर व वेयर हाउस
– जरूरी सामान बनाने वाली कंपनियां