दिल्ली की तीस हजारी कोर्ट ने टीवी अभिनेता आशीष कपूर को जमानत दे दी है। आशीष कपूर को पुणे, महाराष्ट्र से कथित बलात्कार मामले में गिरफ्तार किया गया था और पुलिस पूछताछ के बाद वे न्यायिक हिरासत में थे।
अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश (ASJ) भूपिंदर सिंह ने 10 सितंबर को जमानत दी, जिसमें 1 लाख रुपये के जमानत और साक्ष्य बांड की शर्त रखी गई। कोर्ट ने यह भी नोट किया कि आरोपी अब जांच के लिए आवश्यक नहीं है और वह दिल्ली का स्थायी निवासी होने के साथ ही समाज में अच्छी तरह स्थापित है।
कोर्ट ने जांच में कुछ खामियों की ओर भी इशारा किया। आदेश में कहा गया कि पीसी रिमांड के दौरान मोबाइल फोन की वसूली के लिए कोई ठोस प्रयास नहीं किए गए और कोई कानूनी तलाशी नहीं ली गई। साथ ही, आरोपी ने जांच में सहयोग किया।
आशीष कपूर के वकील ने दावा किया कि आरोप झूठे हैं और मामला केवल पैसे वसूलने के लिए दर्ज किया गया। वकील ने यह भी बताया कि शिकायतकर्ता अक्सर शिकायतें दर्ज कराती रही हैं।
आशीष कपूर को 2 सितंबर को पुणे से गिरफ्तार किया गया था। यह मामला एक महिला की शिकायत पर दर्ज किया गया, जिसमें आरोप है कि पार्टी में उन्हें कुछ मिलाकर नशीला पदार्थ दिया गया और बाद में कथित रूप से गैंगरेप किया गया।
एफआईआर 11 अगस्त, 2025 को दर्ज की गई थी, जिसमें बलात्कार, गैंगरेप और चोट पहुँचाने जैसी धाराओं के तहत मामला शामिल है।