बॉलीवुड एक्ट्रेस शिल्पा शेट्टी और उनके पति राज कुंद्रा एक बार फिर मुश्किलों में फंसते हुए नजर आ रहे हैं। दरअसल, दोनों के खिलाफ एक व्यापारी ने 60 करोड़ रुपये की धोखाधड़ी का मामला दर्ज कराया है। एनडीटीवी की एक रिपोर्ट के अनुसार, दीपक कोठारी ने एक बिजनेसमैन ने कपल पर आरोप लगाया है कि दोनों ने मिलकर उन्हें 60 करोड़ रुपये से ज्यादा का चूना लगाया। ऐसे में मुंबई पुलिस की आर्थिक अपराध शाखा (EOW) ने आईपीसी की धारा 403, 406 और 34 के तहत एफआईआर दर्ज की है।
क्या है पूरा मामला?
रिपोर्ट के अनुसार, आरोप लगाने वाले शख्स का कहना है कि उन्होंने ये पैसा साल 2015 से 2023 के बीच बिजनेस बढ़ाने के नाम पर दिया था, लेकिन कपल ने इन पैसों को निजी खर्चों में उड़ा दिया। आरोप लगाने वाले दीपक कोठारी जुहू निवासी और एनबीएफसी, लोटस कैपिटल फाइनेंशियल सर्विसेज के डायरेक्टर हैं। उनका कहना है कि राजेश आर्य नाम के एक शख्स ने उन्हें शिल्पा शेट्टी और राज कुंद्रा से मिलवाया, जो होम शॉपिंग और ऑनलाइन रिटेल प्लेटफॉर्म बेस्ट डील टीवी प्राइवेट लिमिटेड के डायरेक्टर थे।
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उस समय, कथित तौर पर शिल्पा और उनके पति के पास कंपनी के 87.6% शेयर थे। ऐसे में आरोपी ने कथित तौर पर 12% ब्याज पर 75 करोड़ रुपये का लोन मांगा, लेकिन बाद में उन्हें हायर टेक्सेशन से बचने के लिए इन्वेस्टमेंट के तौर में पैसा लगाने के लिए राजी किया, साथ ही मासिक रिटर्न और मूलधन भी देने का भरोसा दिलाया गया।
इसके साथ ही दीपक के साथ होटल में मीटिंग हुई, उनसे वादा किया गया कि टैक्स भी कम लगेगा, ब्याज भी मिलेगा और पैसा टाइम से लौटेगा। इसी भरोसे पर उन्होंने अप्रैल 2015 में पहली किस्त लगभग 31.95 करोड़ की ट्रांसफर कर दी। इसके बाद टैक्स का मसला नहीं सुलझा और फिर सितंबर 2015 में दूसरा एग्रीमेंट बना, जिसमें जुलाई 2015 से मार्च 2016 के बीच 28.54 करोड़ ट्रांसफर किए गए।
कुल मिलाकर 60 करोड़, 48 लाख, 98 हजार 700 रुपए और ऊपर से 3,19,500 रुपए स्टाम्प ड्यूटी दी गई। इसके बदले में शिल्पा ने अप्रैल 2016 में पर्सनल गारंटी भी दी। हालांकि, सितंबर 2016 में शिल्पा ने डायरेक्टर पद से इस्तीफा दे दिया। कुछ समय बाद पता चला कि कंपनी पर 1.28 करोड़ का इनसॉल्वेंसी केस चल रहा है, जिसके बारे में दीपक को कोई जानकारी नहीं दी गई।
सामने आया शिल्पा-राज के वकील का बयान
राज कुंद्रा और शिल्पा शेट्टी के वकील प्रशांत पाटिल ने अब एक स्टेटमेंट जारी किया है, जिसमें कहा गया कि इलेक्ट्रॉनिक और प्रिंट मीडिया के एक वर्ग द्वारा मेरे मुवक्किलों को सूचित किया गया है कि उनके खिलाफ मुंबई की आर्थिक अपराध शाखा में एक कथित मामला दर्ज किया गया है। शुरुआत में, मेरे मुवक्किल अपने खिलाफ लगे सभी आरोपों से इनकार करते हैं, जो पूरी तरह से सिविल प्रकृति के हैं और जिन पर एनसीएलटी मुंबई द्वारा 04/10/2024 को निर्णय दिया जा चुका है।
यह एक पुराना लेन-देन है, जिसके कारण कंपनी वित्तीय संकट में आ गई और लास्ट में एनसीएलटी में एक लंबी कानूनी लड़ाई में उलझ गई। इसमें कोई आपराधिक मामला नहीं है और हमारे ऑडिटर ने समय-समय पर आर्थिक अपराध शाखा (ईओडब्ल्यू) के अनुरोध पर सभी आवश्यक दस्तावेज जमा किए हैं, जिनमें विस्तृत नकदी प्रवाह विवरण भी शामिल हैं। यह निवेश समझौता पूरी तरह से इक्विटी निवेश की प्रकृति का है।
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