मुंबई के सेशन कोर्ट ने शिल्पा शेट्टी को हॉलीवुड एक्टर रिचर्ड गेयर से जुड़े किसिंग मामले में बड़ी राहत दी है। मजिस्ट्रेस के एक्ट्रेस को बरी करने के खिलाफ याचिका को खारिज कर दिया गया है। ये याचिका साल 2007 में एक पब्लिक इवेंट में हुई अजीबो-गरीब हरकत से जुड़ी थी। दरअसल एड्स के एक कार्यक्रम में शिल्पा शेट्टी और रिचर्ड स्टेज पर खड़े थे, तभी रिचर्ड ने उन्हें किस कर लिया था। इसकी तस्वीर और वीडियो इंटरनेट पर खूब वायरल हुई थी।
समाचार एजेंसी पीटीआई के मुताबिक, 16 साल पुराने इस मामले में अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश एस सी जाधव ने मजिस्ट्रेट के आदेश के खिलाफ रिवीजन याचिका को खारिज कर दिया।
बात 2007 की है, जब दिल्ली में हो रहे एड्स अवेयरनेस कैंपेन के दौरान रिचर्ड ने शिल्पा शेट्टी के गालों पर दो बार किस किया था। इस इवेंट में हजारों ट्रक ड्राइवर मौजूद थे। इस दृष्य को देख कुछ वर्ग परेशान हुए और जब ये घटना सुर्खियों में छाई रही तो रिचर्ड और शिल्पा शेट्टी के खिलाफ अश्लीलता और आपराधिक साजिश रचने का आरोप लगाते हुए तीन मामले दर्ज किए गए। दो मामले राजस्थान में दर्ज किए गए और एक गाजियाबाद में।
इन धाराओं में दर्ज थे मामले
राजस्थान में दोनों के खिलाफ भारतीय दंड संहिता (आईपीसी) और इन्फॉर्मेशन टेक्नॉलजी एक्ट समेत कई धाराओं में मामला दर्ज कराया गया था। साल 2017 में सुप्रीम कोर्ट ने ये मामला मुंबई कोर्ट में ट्रान्सफर कर दिया था।
जनवरी 2022 में, मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट केतकी चव्हाण ने अभिनेत्री को 2007 में राजस्थान के अलवर में उनके खिलाफ दर्ज आपराधिक मामले से मुक्त कर दिया था। मजिस्ट्रेट ने उन्हें पीड़िता बताते हुए क्लीन चिट दे दी थी। उन्होंने कहा था,”मैं संतुष्ट हूं कि वर्तमान आरोपी यानी शिल्पा शेट्टी के खिलाफ आरोप निराधार है।”
मजिस्ट्रेट के फैसले के बाद, अलवर पुलिस ने अप्रैल में सत्र अदालत का दरवाजा खटखटाया और कहा कि शिल्पा शेट्टी ‘सार्वजनिक रूप से किस करने की अनुमति’ देने के लिए आरोपी हैं और यह मजिस्ट्रेट के फैसले में एक त्रुटि थी। अलवर पुलिस की याचिका में यह भी कहा गया कि अभिनेत्री के खिलाफ प्रथम दृष्टया मामला बनता है। अलवर पुलिस की याचिका के जवाब में अभिनेत्री के वकील प्रशांत पाटिल ने पिछले साल जुलाई में याचिका खारिज करने की मांग की थी।
