लखनऊ। इलाहाबाद उच्च न्यायालय की लखनऊ पीठ ने ‘हैदर’ फिल्म का प्रदर्शन रोकने के लिए दायर जनहित याचिका पर आज फिल्म के निर्माताओं और केन्द्रीय फिल्म प्रमाणन बोर्ड को नोटिस जारी किए।

न्यायमूर्ति वी के शुक्ला और न्यायमूर्ति बी के श्रीवास्तव की पीठ ने स्थानीय वकीलों के संगठन ‘हिन्दू फ्रंट फार जस्टिस’ की याचिका पर ये नोटिस जारी किए। इन सभी को चार सप्ताह के भीतर नोटिस का जवाब देना है।

इस याचिका में सूचना प्रसारण सचिव के जरिए भारत सरकार, प्रमुख सचिव (गृह) के जरिए उत्तर प्रदेश सरकार, केन्द्रीय फिल्म प्रमाणन बोर्ड, विशाल भारद्वाज पिक्चर्स प्राइवेट लिमिटेड, फिल्म के निर्देशक, निर्माता एवं लेखक विशाल भारद्वाज, सह निर्माता सिद्धार्थ राय कपूर, सह लेखक बशरत पीर, अभिनेता शाहिद कपूर, अभिनेत्री श्रद्धा कपूर और लखनऊ के जिलाधिकारी को प्रतिवादी बनाया गया है।

याचिकाकर्ता ने आरोप लगाया कि फिल्म हैदर भारत की एकता, अखंडता और संप्रभुता को चोट पहुंचाती है और इसलिए देश के हितों को नुकसान पहुंचाने वाली इस फिल्म का प्रदर्शन रोका जाना चाहिए।