निर्देशक राम गोपाल वर्मा का विवादों से पुराना नाता है। एक बार फिर रामू मुसीबतों में घिर गए हैं। मुंबई की एक अदालत ने उनके खिलाफ गैर-जमानती वारंट जारी किया है। इसके साथ ही उन्हें 3 महीने की सजा भी सुनाई है। जानिए क्या है पूरा मामला और क्यों उन्हें ये सजा दी गई है।
इंडिया टुडे में छपी खबर के मुताबिक मुंबई की एक अदालत ने फिल्ममेकर राम गोपाल वर्मा को 3 महीने की सजा सुनाई है। उन्हें 3.72 लाख रुपये का मुआवजा भी देना होगा। चेक बाउंसिंग मामले में फिल्म निर्माता और निर्देशक राम गोपाल वर्मा को 3 महीने की सजा हो गई है। मंगलवार को मुंबई की अंधेरी मजिस्ट्रेट कोर्ट ने ये फैसला सुनाया है। चेक बाउंसिंग का ये मामला 7 साल पुराना है। जब ये फैसला सुनाया गया राम गोपाल वर्मा कोर्ट में मौजूद नहीं थे।
आज तक में छपी खबर के मुताबिक मजिस्ट्रेट ने आदेश दिया “फैसले के दिन आरोपी गैरहाजिर रहा, उसके खिलाफ गैर-जमानती वारंट (NBW) जारी किया जाए और संबंधित पुलिस स्टेशन के जरिए उसकी गिरफ्तारी की जाए।”
राम गोपाल वर्मा को नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट्स एक्ट के सेक्शन (धारा) 131 के तहत सजा हुई है। चेक बाउंस मामले में साल 2022 में राम गोपाल वर्मा एक बार बेल भी मिल चुकी है।
राम गोपाल वर्मा की नई फिल्म का ऐलान
विवाद के बीच राम गोपाल वर्मा ने अपनी नई फिल्म का ऐलान भी किया है। उनकी इस फिल्म का नाम सिंडिकेट है। ये ऐलान उन्होंने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर किया है।