फिल्ममेकर अली अब्बास जफर कानूनी पचड़ों में फंस चुके हैं। मुंबई कोर्ट ने बांद्रा पुलिस को अली अब्बास और उनके खिलाफ FIR दर्ज करने का आदेश दिया है। दरअसल प्रोड्यूसर वाशु भगनानी और उनके बेटे जैकी भगनानी ने उनपर धोखाधड़ी और जालसाजी का मामला दर्ज कराया था, जिसके बाद कोर्ट ने ये आदेश जारी किया है।
भगनानी ने जफर और उनकी टीम पर उनकी फिल्म ‘बड़े मियां छोटे मियां’ के निर्माण के दौरान धोखाधड़ी, जालसाजी, आपराधिक विश्वासघात, जालसाजी और फर्जी हस्ताक्षर करके करोड़ों रुपये की हेराफेरी करने का आरोप लगाया है। अक्षय कुमार और टाइगर श्रॉफ अभिनीत, यह फिल्म साल की सबसे बड़ी बॉक्स ऑफिस सफलताओं में से एक रही।
बांद्रा मेट्रोपोलिटन मजिस्ट्रेट अदालत ने बांद्रा पुलिस स्टेशन को फिल्म के निर्देशक जफर, सह-निर्माता हिमांशु मेहरा और अन्य के खिलाफ धारा 120-बी आपराधिक साजिश, 406, 420 धोखाधड़ी, 465 जालसाजी, 468 धोखाधड़ी के उद्देश्य से जालसाजी, 471, 500 आपराधिक मानहानि और 506 आपराधिक धमकी, भारतीय नागरिक का आर/डब्ल्यू.34 सुरक्षा संहिता /आईपीसी के तहत एफआईआर दर्ज करने का निर्देश दिया है।
अदालत ने माना कि कथित धोखाधड़ी और धोखाधड़ी की कुल राशि और कई लेनदेन में लेनदेन की संख्या बहुत अधिक है और ऐसा कई जगहों पर किया गया है। इस मामले में कई एजेंसियों से सबूत इकट्ठा करने की जरूरत है।
बता दें कि भगनानी की तऱफ से जब अली के खिलाफ शिकायत दर्ज कराई गई थी, तब अली अब्बास ने भी भगनानी के खिलाफ शिकायत दर्ज कराई थी। उन्होंने कहा था कि ‘बड़े मियां छोटे मियां’ के निर्देशन के लिए फीस नहीं मिली है, जो 7.30 करोड़ है। दैनिक भास्कर की रिपोर्ट के मुताबिक अली ने डायरेक्टर्स एसोसिएशन में एक आधिकारिक शिकायत दर्ज कराई थी और इस मामले में हस्तक्षेप करने को कहा है। इसके बाद फेडरेशन ऑफ वेस्टर्न इंडियन सिने एम्प्लॉइज (एफडब्ल्यूआईसीई) की ओर से वाशु भगनानी को पत्र भेजकर अली अब्बास के बकाया भुगतान न करने का कारण पूछा गया था।