Kunal Kamra: स्टैंडअप कॉमेडियन कुणाल कामरा ने कुछ दिनों पहले एक वीडियो में कथित तौर पर बिना नाम लिए महाराष्ट्र के उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे को ‘गद्दार’ कहा था, जिसके बाद से वह विवादों में आ गए और उनके खिलाफ मुंबई के खार पुलिस स्टेशन में एफआईआर भी दर्ज की गई। अब इस मामले में उन्हें मद्रास हाई कोर्ट से राहत मिली है।
दरअसल, कुणाल तमिलनाडु के स्थायी निवासी हैं और उन्हें मद्रास हाई कोर्ट से इस मामले में 7 अप्रैल तक के लिए अंतरिम अग्रिम जमानत मिल हुई थी, जो आज खत्म हो गई, लेकिन अब कोर्ट ने इसे बढ़ा दिया है। कोर्ट ने मुंबई पुलिस की एफआईआर में कुणाल कामरा को दी गई अंतरिम सुरक्षा 17 अप्रैल तक के लिए बढ़ा दी है। बता दें कि यह जमानत उन्हें उस राज्य में दी गई है, जहां उन पर एफआईआर दर्ज नहीं हुई है।
तीसरे समन के बाद भी नहीं पेश नहीं हुए कुणाल
बता दें कि कुणाल कामरा को अभी तक मुंबई पुलिस की तरफ से तीन समन जा चुके हैं, लेकिन वह किसी में भी उनके सामने पेश नहीं हुए। इसके बाद हाल ही में कॉमेडियन ने मुंबई पुलिस को एक लेटर लिखा था, जिसमें उन्होंने यह अनुरोध किया कि उनका बयान वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए दर्ज किया जाए।
कुणाल ने खटखटाया बॉम्बे हाई कोर्ट का दरवाजा
आज तक की एक रिपोर्ट के अनुसार, अब कॉमेडियन कुणाल कामरा ने खुद पर दर्ज एफआईआर के खिलाफ बॉम्बे हाई कोर्ट का दरवाजा खटखटाया है। उन्होंने एफआईआर की वैधता, शुद्धता और औचित्य को चुनौती देते हुए बॉम्बे हाईकोर्ट में याचिक दायर करके एफआईआर रद्द करने की मांग की है। इस पर कुणाल कामरा के वकील हाई कोर्ट के जस्टिस सारंग कोटवाल और एस.एम. मोदक की बेंच के समक्ष याचिका पर बात करेंगे।