पंजाबी सिंगर और रैपर हनी सिंह आज किसी पहचान के मोहताज नहीं हैं। उन्होंने अपने करियर में एक से बढ़कर एक हिट सॉन्ग और रैप दिए हैं। ऐसे में लंबे समय के बाद सिंगर ने अपना कमबैक किया है। उन्होंने एक लेटेस्ट भोजपुरी सॉन्ग ‘मैनियाक’ से कमबैक किया। इस गाने को एक्ट्रेस ईशा गुप्ता पर फिल्माया गया था। साथ ही सॉन्ग में फीमेल वॉइस को कभी सड़कों पर गाने वाली रागिनी विश्वकर्मा ने दी। गाना हिट रहा और इसी के साथ ही हनी सिंह का शानदार कमबैक हुआ। लेकिन, कुछ लोगों को गाना पसंद नहीं आया और इस गाने के लिरिक्स को अश्लील बता दिया। कहा गया कि इसमें अश्लील शब्दों का इस्तेमाल किया गया है, जिसके खिलाफ दिल्ली हाईकोर्ट में याचिका भी दायर की गई थी। इसकी सुनवाई हुई और हनी सिंह को बड़ी राहत मिली है।

हनी सिंह के गाने ‘मैनियाक’ की सफलता ने हर किसी को चौंका दिया। ये पहली बार तब भोजपुरी में कोई इस तरह का गाना लेकर आया। वहीं, जहां लोग इसे बहुत पसंद कर रहे थे वहीं, समाज का एक तबका भी रहा, जिसने गाने को अश्लील बता दिया। इस भोजपुरी गीत को वल्गैरिटी फैलाने बता दिया। लव कुश कुमार नाम के शख्स ने दिल्ली हाई कोर्ट में इसके खिलाफ याचिका दायर की थी। इस पर अब मुख्य न्यायाधीश डीके उपाध्याय और जस्टिस तुषार राव गेडेला की उच्च न्यायालय की पीठ ने सुनवाई की और इस याचिका को खारिज कर दिया।

क्या बोली उच्च न्यायालय की पीठ?

उच्च न्यायालय की पीठ ने इस पर टिप्पणी करते हुए कहा कि अश्लीलता का कोई धर्म नहीं होता है और भोजपुरी को कभी भी अश्लील ना कहा जाए। ये बिना किसी शर्त के होना चाहिए। क्या हर चीज में बार-बार अश्लीलता और अश्लील आ जाता है? इस पर हम कोई रिट जारी नहीं कर सकते, वो राज्य संस्थाओं के खिलाफ जारी की जाती है। इस तरह से कोर्ट ने लव कुश कुमार और वकील को लताड़ लगाई और याचिका को खारिज कर दिया। ये हनी सिंह के लिए कहीं ना कहीं बड़ी राहत होगी।

आपको बता दें कि हनी सिंह का गाना ‘मैनियाक’ इंटरनेट पर बवाल काट रहा है। इसे 22 फरवरी को टी-सीरीज के यूट्यूब चैनल पर रिलीज किया गया था और अब तक ‘मैनियाक’ को 115 मिलियन से ज्यादा बार देखा जा चुका है। गाना इंस्टाग्राम रील पर भी काफी ट्रेंड कर रहा है।

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