Lok Sabha Election 2019 से ठीक पहले कांग्रेस में शामिल हुए पटेल आरक्षण आंदोलन के नेता हार्दिक पटेल को बड़ा झटका लगा है। गुजरात हाईकोर्ट ने हार्दिक की दोषमुक्त करार देने की याचिका खारिज कर दी है। इसके बाद अब वे चुनाव नहीं लड़ पाएंगे। इससे पहले उनके अमरेली या जामनगर लोकसभा सीट से चुनाव लड़ने के कयास लगाए जा रहे थे। उल्लेखनीय है कि हार्दिक पर 2015 में हुए मेहसाणा के दंगों को लेकर मुकदमा चल रहा है। निचली कोर्ट से उन्हें इस मामले में सजा सुनाई गई थी। इसके खिलाफ हार्दिक ने याचिका लगाई थी जिसे शुक्रवार (29 मार्च) को खारिज कर दिया गया।

इसलिए नहीं लड़ पाएंगे चुनावः हार्दिक पटेल के खिलाफ 2015 में मेहसाणा में हुए दंगों को लेकर मुकदमा चला था। निचली अदालत ने उन्हें दोषी करार देकर  दो साल की सजा सुनाई थी। इसके खिलाफ हार्दिक गुजरात हाईकोर्ट पहुंचे थे। हार्दिक ने कोर्ट से खुद को दोषमुक्त करार देकर सजा निलंबित करने की मांग की थी। लेकिन हाईकोर्ट ने इसे खारिज कर दिया। जनप्रतिनिधित्व अधिनियम 1951 के तहत हार्दिक पटेल चुनाव नहीं लड़ पाएंगे।

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पाटीदार आंदोलन के दौरान का है मामलाः गुजरात में चार साल पहले पाटीदार आरक्षण आंदोलन की आग तेज थी। 23 जुलाई 2015 में मेहसाणा में आंदोलनकारियों पर दंगा फैलाने का आरोप लगा था। मेहसाणा इस आंदोलन का गढ़ था। बवाल के दौरान स्थानीय बीजेपी विधायक के ऑफिस में तोड़फोड़ की थी। इस मामले में हार्दिक समेत तीन को सेशन कोर्ट ने दो-दो साल की सजा सुनाई थी। हालांकि बाद में सभी को जमानत मिल गई थी।

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आंदोलन से मिली पहचान और यूं नेता बने हार्दिकः इस आंदोलन ने ही हार्दिक को पटेल नेता के तौर पर पहचान दिलाई। बाद में उन्होंने बीजेपी का जमकर विरोध किया। पिछले विधानसभा चुनाव में उन्होंने कांग्रेस का समर्थन किया था। हाल ही में उन्होंने कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी की गुजरात यात्रा के दौरान कांग्रेस ज्वॉइन कर ली थी।
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