Lok Sabha Election 2019 से पहले बेंगलुरु के बीजेपी उम्मीदवार तेजस्वी सूर्या को बड़ी राहत मिली है। मीटू के एक मामले में उनके खिलाफ रिपोर्टिंग को लेकर कोर्ट ने 49 मीडिया समूहों को नोटिस जारी किया है। तेजस्वी सूर्या ने कोर्ट में याचिका दायर की थी कि मीडिया उनकी छवि खराब करते हुए उनके खिलाफ गलत खबरें फैला रहा है। इस पर सुनवाई करते हुए कोर्ट ने इस तरह की खबरों के प्रकाशन पर रोक लगा दी है।
‘मीटू’ में सूर्या पर आरोपः रिपोर्ट्स के मुताबिक तेजस्वी सूर्या पर एक महिला ने सोशल नेटवर्किंग साइट पर शोषण का आरोप लगाया था। बयान सामने आने के बाद मीडिया समूहों ने उनके खिलाफ खबरें चलाई थीं। ‘मीटू’ के तहत मामला होने पर विपक्ष ने भी इस पर बड़ी जांच की मांग की थी। अपने ऊपर लगे आरोप के खिलाफ सूर्या ने बेंगलुरु सिविल कोर्ट में 49 मीडिया समूहों के खिलाफ केस दर्ज कराया था।
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इंडियन एक्सप्रेस की रिपोर्ट के मुताबिक उन्होंने अंग्रेजी अखबार टाइम्स ग्रुप, द हिंदू, डेक्कन हेराल्ड और कन्नड़ अखबार प्रजावाणी, कन्नड़ प्रभा, विजय कर्नाटक और उदयवाणी पर उनकी छवि खराब करने के आरोप में मानहानि का केस किया था। सूर्या ने कुछ टीवी चैनलों जैसे सीएनएन न्यूज 18, टाइम्स नाउ, इंडिया टुडे, रिपब्लिक टीवी, न्यूज एक्स के साथ वॉट्सऐप, यूट्यूब, फेसबुक, याहू इंडिया और गूगल इंडिया के खिलाफ भी कोर्ट में शिकायत की है।’
कोर्ट का आदेशः बेंगलुरु सिविल कोर्ट के जज दिनेश हेगड़े ने अंतरिम आदेश देते हुए कहा, ‘जब तक बचाव पक्ष कोर्ट के सामने अपनी आपत्तियां नहीं रख देता तब तक के लिए सभी को अंतरिम रुप से याचिकाकर्ता के खिलाफ खबरें प्रकाशित करने से रोका जाता है।’ कोर्ट ने यह भी कहा, ‘आम चुनाव में उम्मीदवारी की घोषणा के तुरंत बाद याचिकाकर्ता के खिलाफ लगाए गए आरोप सवाल खड़ा करते हैं। प्रकाशकों को अभिव्यक्ति की आजादी है, लेकिन नागरिक के अधिकार का हनन नहीं किया जा सकता है।’
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मीडिया को कोर्ट द्वारा नोटिसः कोर्ट के आदेश के आधार पर सूर्या के वकील ने सभी मीडिया संस्थानों को नोटिस भेजा है। वकील ने नोटिस में संस्थानों से सूर्या के खिलाफ किसी भी तरह की झूठी खबरों के प्रकाशन पर रोक लगाने के लिए कहा है। बता दें कि राज्य में 11 अप्रैल से लोकसभा चुनाव के लिए मतदान शुरू होने वाला है। वहीं कोर्ट ने मामले में अगली सुनवाई 27 मई को होगी।
