दिल्ली हाईकोर्ट ने नीट यूजी परीक्षा साल में दो बार आयोजित कराने की मांग वाली याचिका पर एक अहम फैसला सुनाया है। दरअसल, हाईकोर्ट ने यह कहते हुए इस याचिका को खारिज कर दिया कि यह फैसला लेना प्रशासन का काम है ना कि हमारा। मुख्य न्यायाधीश डीके उपाध्याय एवं न्यायमूर्ति तुषार राव गेडेला की पीठ ने कहा कि न्यायालय इस मामले में कोई हस्तक्षेप नहीं करेगा।

क्या कहा कोर्ट ने?

बेंच ने कहा कि याचिकाकर्ता अपने अनुरोध को संबंधित प्राधिकारियों के सामने रखने के लिए पूरी तरह से स्वतंत्र हैं, लेकिन हम इस मामले में कोई हस्तक्षेप नहीं करेंगे। इस पर निर्णय पूरी तरह से सरकार की ओर से ही लिया जाए तो बेहतर है। कोर्ट ने यह भी कहा कि प्रतियोगी परीक्षाओं के साथ-साथ विभिन्न सरकारी नौकरी के लिए होने वाली परीक्षाओं के लिए भी केवल एक बार ही एग्जाम कंडक्ट कराया जाता है।

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एक शिक्षक ने दाखिल की थी याचिका

बता दें कि दिल्ली हाईकोर्ट में नीट यूजी परीक्षा को साल में दो बार कराने की मांग वाली याचिका एक कोचिंग सेंटर के शिक्षक के द्वारा दाखिल की गई थी। इस याचिका में जेईई मेन और अन्य परीक्षाओं की तर्ज पर नीट यूजी को भी साल में दो बार आयोजित कराने की मांग की थी। याचिकाकर्ता ने कहा था कि इंजीनियरिंग प्रवेश परीक्षा का आयोजन भी साल में दो बार किया जाता है, जिससे कैंडिडेट्स को अपना स्कोर सुधारने का मौका मिलता है और ऐसे में छात्रों पर दबाव भी कम रहता है इसलिए मेडिकल स्टूडेंट्स को भी दो मौके मिलने चाहिए।

नीट यूजी 2025 के लिए चल रहे हैं रजिस्ट्रेशन

बता दें कि नीट यूजी परीक्षा 2025 के लिए हाल ही में नोटिफिकेशन जारी हुआ था। फिलहाल इस परीक्षा के लिए आवेदन प्रक्रिया चल रही है। इच्छुक और योग्य कैंडिडेट्स आधिकारिक वेबसाइट पर जाकर ऑनलाइन अप्लाई कर सकते हैं। आवेदन करने की अंतिम तिथि 07 मार्च,2025 है। लास्ट डेट बीतने के बाद कोई एप्लीकेशन फॉर्म स्वीकार नहीं किया जाएगा। इसलिए इस बात का ध्यान रखें।